'पैन होगा कूडा' 30 सितंबर से! तुरंत SMS से आधार-पैन कार्ड को करें लिंक

तो अगर आपने अब तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तो जरूर करा लें। आइए बताते हैं कैसे करें आधार और पैन को लिंक...

Update: 2023-06-13 12:43 GMT

नई दिल्ली: सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 सितंबर 2019 आखिरी तारीख है, और हां यहां ये जानना जरूरी है कि यदि आप आधार और पैन को लिंक नहीं कराते है, तो आपका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अब तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तो जरूर करा लें। आइए बताते हैं कैसे करें आधार और पैन को लिंक...

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SMS से आधार और पैन कार्ड को लिंक

एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।

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ऑनलाइन करें आधार और पैन कार्ड को लिंक

1. सबसे पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।

2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लिंक आधार पर टैप करना होगा। जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख सकते हैं।

3. उसमें सबसे ऊपर पैन नंबर डालें। उसके बाद आधार नंबर, फिर अपना नाम (जैसा आधार कार्ड में है) डालें। अब कैप्चा को डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने आप सत्यापन होगा और आपका आधार नंबर पैन से जुड़ जाएगा।

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यदि आपका नाम आधार और पैन में अलग-अलग है तो फिर आपको ओटीपी की जरूरत होगी। यह ओटीपी आधार के साथ जुड़े आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी को डालते ही आपका आधार नंबर पैन नंबर से जुड़ जाएगा।

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