Delhi News: पांच लाख कारों पर आज से बैन, सड़क पर चलायी तो होगा तगड़ा जुर्माना

Delhi News: बीएस-3 पेट्रोल यानी एक अप्रैल 2010 से पहले की पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की एक अप्रैल 2020 से पहले की पंजीकृत डीजल कारें दिल्ली में नहीं चल पाएंगी। इन कारों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 114 टीमें तैनात की गई हैं।

Report :  Jugul Kishor
Update:2024-01-15 09:09 IST

सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिन लोगों के पास बीएस 3- पेट्रोल और बीएस-4 वाहन हैं, उनको आज सोमवार से तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल, परिवहन विभाग ने बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज यानी सोमवार से यदि आप ऐसे वाहनों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। दिल्ली में ग्रेप-3 नियम लागू होने के आदेश के तुरंत बाद परिवहन विभाग के उपायुक्त ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है यदि बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहन चलते पाया गया तो वाहन स्वामी के खिलाफ 20 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। बीएस-3 पेट्रोल यानी एक अप्रैल 2010 से पहले की पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की एक अप्रैल 2020 से पहले की पंजीकृत डीजल कारें दिल्ली में नहीं चल पाएंगी। इन कारों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 114 टीमें तैनात की गई हैं। बता दें कि दिल्ली में बीएस-3 के 2,07,038 पेट्रोल व बीएस-4 के 3,09,225 डीजल कारें हैं। कुल मिलाकर पांच लाख से ज्यादा वाहन दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन कारों पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, क्योंकि एक अध्ययन में यह बात सामने आ चुकी है कि दिल्ली में कुल होने वाले प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत के करीब है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले सार्वजनिक वाहनों को बढ़़ावा देने का निर्देश दिया है।

बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 वाहनों पर प्रतिबंध लगने के चलते दिल्ली में पांच लाख कारें प्रभावित होंगी। लोगों की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 20 अतिरिक्त चक्कर लगाने का फैसला किया है। सामान्य दिनों में मेट्रो रोजाना 4300 फेरे लगाती है। 

Tags:    

Similar News