Budget 2024: आयकर में कोई बदलाव नहीं, 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और नागरिक पहले की भांति 7 लाख रुपये तक कर-मुक्त आय का आनंद ले सकते हैं।

Written By :  Neel Mani Lal
Update: 2024-02-01 07:18 GMT

Budget 2024  (photo: social media )

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में चुनाव पूर्व अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। जैसा कि संभावित था, आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और नागरिक पहले की भांति 7 लाख रुपये तक कर-मुक्त आय का आनंद ले सकते हैं।

क्या हैं आयकर दरें

केंद्रीय बजट 2023 पेश करते समय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बना दिया गया है और पुरानी कर व्यवस्था करदाताओं के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में भी फेरबदल किया गया था।

केंद्रीय बजट 2023 में 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर छूट दी गई थी। इसके अलावा, 50000 रुपये की मानक कटौती को भी केंद्रीय बजट 2023 में नई कर व्यवस्था में बढ़ा दिया गया था। इस छूट के साथ कर-मुक्त आय 7.5 लाख रुपये हो गई।

अंतरिम बजट 2024 की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और नागरिक 7 लाख रुपये तक कर-मुक्त आय का आनंद ले सकते हैं।

मौजूदा टैक्स स्लैब

आज की घोषणा के चलते वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर संरचना वही रहेगी जो आय स्तरों के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में विभाजित है। 3,00,000 रुपये तक की आय वाले व्यक्ति शून्य टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं, जिसका मतलब है कि वे किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। रुपये के बीच कमाने वालों के लिए। 3,00,000 से रु. 6,00,000 रुपये की आय पर 5 फीसदी की कर दर लागू होती है।

6,00,000 से 9,00,000 रुपये की आय पर 15,000 रुपये प्लस 10 फीसदी टैक्स लगता है। 9,00,000 से 12,00,000 की आय पर 45,000 प्लस 15 फीसदी टैक्स।

खास खास

- 2013 में स्थापित मौजूदा टैक्स स्लैब में न्यूनतम समायोजन देखा गया है, मूल छूट सीमा को आखिरी बार 2015 में बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था।

- 2018 में 2.5 से 5 लाख आय वर्ग के लिए कर की दर में कमी की गई थी, लेकिन इसके बाद के बजट में कर दरों में कोई कमी नहीं की गई।

- 2018 में शुरू की गई मानक कटौती 40,000 रुपये थी, जिसे 2019 में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया।

- 2020 में, एक नई कर व्यवस्था पेश की गई। इसमें छूट और कटौतियों के चलते टैक्स दरें कम होने का प्रावधान है।

- बजट 2023 ने नई कर योजना के स्लैब में मामूली बदलाव किए, लेकिन यह व्यापक स्वीकृति हासिल करने में विफल रही।

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