कोरोना पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, इन 12 प्वाइंट्स में जानें सबकुछ
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को बहुत सावधानी से निर्धारित कराना होगा।
लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को बहुत सावधानी से निर्धारित कराना होगा। कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों की इजाजत होगी। इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान और सेवाओं के अलावा इन जोन से अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही पर पांबदी रहेगी। कन्टेनमेंट जोन का मतलब वह क्षेत्र है जहाँ कोरोना के केस मिले हैं।
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दिशा-निर्देश में अपील की गई है कि, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। नई गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि, हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों का संचालन कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ करें।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानदारों को दुकान खोलने से पहले अंदर के सभी जगहों को सैनेटाइज करना होगा। दुकान की उन जगहों को भी सैनिटाइज करें जो ग्राहकों के संपर्क में आती है।
टॉयलेट, हैंड वॉशिंग और पेयजल स्टेशनों की दिन में दो से तीन बार सफाई करें। लोगों के इस्तेमाल में आई जगहों को रोजाना सैनेटाइज करें। दुकानदारों को दुकानों के अंदर 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। बाजारों में फिजिकल डिस्टेसिंग बनाए रखने के लिए कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे।
कन्टेनमेंट जोन पर जोर
गाइडलाइन्स के अनुसार, कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगी। टेस्टिंग को निर्धारित प्रोटॉकोल के तहत करना होगा और जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके संपर्क में आए लोगों की ट्रैकिंग, पहचान, 14 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। पॉजिटिव लोगों के 80 फीसदी कॉन्टैक्ट को 72 घंटे में खोज निकालना होगा।
मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना
केंद्र ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोरोना के दौर में उपयुक्त बर्ताव का प्रचार करने के लिए सभी जरूरी कदम लेने होंगे। फेस मास्क पहनना, हाथ की स्वच्छता और सोशल डिस्टैंसिंग का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। फेस मास्क को लागू करने के लिए राज्य जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना शामिल है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टैंसिंग को सख्ती से लागू करना होगा।
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इन चीजों को मंजूरी
- कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी कामों को इजाजत है।
- मुसाफिरों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर की मंजूरी।
- 50 फीसदी तक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और थिएटर की मंजूरी।
- खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल को इजाजत।
- प्रदर्शनी वाले हॉल को केवल बिजनेस टू बिजनेस उद्देश्यों के लिए मंजूरी।
- सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह को हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी के साथ मंजूरी।
- बंद जगहों में 200 लोगों की लिमिट।
- खुली जगहों में मैदान के आकार को देखते हुए मंजूरी। स्थिति के आधार पर बंद जगहों में ये सीमा घटाकर 100 लोग या उससे कम भी की जा सकती है।
- राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू जैसे कदमों की मंजूरी।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार के साथ सलाह के बिना कोई लॉकडाउन लागू नहीं होगा।
- जिन शहरों में केस पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां राज्यों को ऑफिस की टाइमिंग और दूसरे उपयुक्त कदम पर विचार करना होगा।
- राज्यों के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।
नीलमणि लाल