CM केजरीवाल को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक, ED ने फैसले को दी थी चुनौती

CM Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती देने ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की जमानत में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक लगा दी है। बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत दी थी।

Report :  Aniket Gupta
Update:2024-06-21 11:02 IST

CM Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। मामले की सुनावई तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई गई है। आज ईडी ने हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत वाले फैसले को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। 

निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा: HC

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर इस तरह अरविंद केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई दलील को ठुकरा दिया, जिसमें यह कहा गया था कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। ईडी की चुनौती पर विचार करते हुए जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।

ईडी के वकील ने किया बड़ा दावा

इस मामले पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने दावा किया कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। ASG राजू ने बताया कि हमें लिखित में जवाब दाखिल करने तक का समय नहीं दिया गया, जो उचित नहीं है। बता दें, ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है। ईड की तरफ से ASG राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट मे मौजूद रहे। वहीं सीएम केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।

21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 20 जून यानी गुरुवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल दे दी है। इस दौरान विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने सीएम केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी की तरफ से किए गए अनुरोध को खारिज कर दिया था। जानकारी के अनुसार, आज सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा किया जा सकता है। गौरतलब है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को 10 मई को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। एक जून को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद से वो जेल में ही हैं।

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