महाराष्ट्र सरकार ने जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले के फैसले को दी SC में चुनौती
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अपील की है कि बेग की फांसी की सजा बरकरार रखी जाए। इस मामले के दोषी मिर्जा हिमायत बेग को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और इसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।
विशेष अदालत ने सुनाई थी सजा
-2010 में पुणे के जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ था।
-मिर्जा हिमायत बेग इस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था।
-अप्रैल 2013 में विशेष अदालत ने बेग को फांसी की सज़ा सुनाई थी।
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-मुंबई हाईकोर्ट ने बेग़ को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
-उसे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी।
महाराष्ट्र एटीएस ने बताया मास्टरमाइंड
-बेग़ के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे फिर भी हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया।
-जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत और 50 लोग घायल हो गए थे।
-हिमायत बेग़ इस समय जेल में बंद है।
-सज़ा सुन कर बेग अदालत में रो पड़ा था और खुद को निर्दोष बताया था।
-महाराष्ट्र एटीएस ने उसे इस ब्लास्ट का मास्टर माइंड बताया था।