केरल HC का आदेश- पद्मनाभस्वामी मंदिर में महिलाओं के सलवार, चूड़ीदार पहनने पर पांबदी

केरल हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने गुरुवार को श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में नए ड्रेस कोड की अनुमति को अस्वीकार कर दिया है। केरल हाईकोर्ट ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सलवार और चूड़ीदार पहन कर आई महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को जारी रखने का आदेश दिया है।

Update: 2016-12-08 09:59 GMT

कोच्चि : केरल हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने गुरुवार को श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में नए ड्रेस कोड की अनुमति को अस्वीकार कर दिया है। केरल हाई कोर्ट ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सलवार और चूड़ीदार पहन कर आई महिलाओं की एंट्री पर बैन को जारी रखने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि मंदिर के रीति-रिवाजों को लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी का फैसला ही माना जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश निजी पार्टियों की याचिका पर विचार के बाद लिया है। कई समूह ड्रेस कोड की नई परंपरा के खिलाफ थे।

गौरतलब है कि केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर 2011 में उस वक्त दुनियाभर में चर्चा के केंद्र में आ गया था जब मंदिर के तहखाने से तकरीबन एक लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था।

हाल ही में साड़ी के अलावा सलवार कमीज पहन कर पूजा करने के नियम में ढील दी गई थी, जिस पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने विरोध किया था। इससे पहले अगर किसी महिला ने सलवार-कमीज पहना हुआ है तो महिलाओं को कमर के ऊपर मुंडू (धोती) पहननी पड़ती थी।

केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका का निस्तारण करते हुए मंदिर के मुख्य कार्यकारी को निर्देश दिया था कि वह महिला श्रद्धालुओं के ड्रेस कोड का मामला 30 दिनों के भीतर सुलझाएं। याचिका में मांग की गई थी कि सलवार कमीज और चूड़ीदार पहने महिलाओं को भी मंदिर के भीतर जाने की इजाजत दी जाए जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

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