HD Revanna Bail: किडनैपिंग केस में एचडी रेवन्ना को बेल, जेल से आए बाहर

HD Revanna Bail: मैसूर में एक महिला के अपहरण के आरोप में केस दर्ज कराया गया था। वो महिला भी यौन शोषण की शिकार है।

Written By :  Ashish Kumar Pandey
Update: 2024-05-14 09:24 GMT

HD Revanna gets bail  (photo: social media )

HD Revanna Bail: कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को कोर्ट से बेल मिल गई है। उन्हें कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्हें कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एक पीड़ित महिला के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया था।

रेवन्ना एसआईटी की हिरासत में थे। इससे पहले उन्हें स्पेशल कोर्ट ने 14 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

वो महिला भी यौन शोषण की शिकार है

मैसूर में एक महिला के अपहरण के आरोप में केस दर्ज कराया गया था। वो महिला भी यौन शोषण की शिकार है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने एचडी रेवन्ना के खास सतीश बबन्ना को गिरफ्तार किया था। एसआईटी द्वारा दो बार नोटिस दिए जाने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया था।

पीड़ित महिला के बेटे ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना के बेटे और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी मां का यौन शोषण किया था। इसके बाद उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति के जरिए उसकी मां का अपहरण कर लिया।

जानिए क्या है मामला?

राजू एचडी नामक एक शख्स ने दो मई को केआर नगर पुलिस स्टेशन में अपहरण का केस दर्ज कराया था। उसने शिकायत में कहा था कि उसकी मां छह साल से एचडी रेवन्ना के घर और फार्महाउस में काम कर रही थी। लेकिन तीन साल पहले वो लोग काम छोड़कर अपने गांव में मजदूरी करने लगे। कुछ दिन पहले उनका एक परिचित सतीश आया उसकी मां को अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद मां को वापस भी ले आया।

आरोप है कि 29 अप्रैल की रात करीब नौ बजे सतीश फिर उनके घर आया। उसकी मां को यह कहते हुए जबरदस्ती ले गया कि रेवन्ना ने उसे लाने को कहा है क्योंकि पुलिस उन्हें खोज रही है। बाद में उसे पता चला कि उसकी मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी मां का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके बाद उसने सतीश को कॉल करके मां को भेजने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आई। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्नाटक के पूर्व मंत्री रहे एचडी रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।

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