ड्रोन उड़ाना पड़ेगा भारी: अगर नहीं रखा इन नियमों का ख्याल, जारी हुए दिशा निर्देश
मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत ड्रोन का अनाधिकृत आयात, खरीदना, बेचना, लीज पर देना दंडनीय होगा और साथ ही इसके लिए आपको हर्जाना भी भरना होगा। यही नहीं, जो व्यक्ति ड्रोन उड़ा रहा है और अगर उसके पास रिमोट पायलट का लाइसेंस नहीं है तो यह भी क्राइम की कैटेगरी में आएगा।
नई दिल्ली: अब ड्रोन (Drone) उड़ाना आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं, अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो फिर आप कार्रवाई के लिए भी जरूर तैयार रहें। तो चलिए जानते हैं कि भारत सरकार (Government of India) ने ड्रोन उड़ाने को लेकर क्या दिशा निर्देश (Instructions) जारी किए हैं।
DGCA के इजाजत के बाद उड़ेंगे ड्रोन
सरकार द्वारा जारी नए नियमों के तहत ऐसे ड्रोन (Drone) जिनका वजन 250 ग्राम से ज्यादा है, उन्हें अब केवल रिमोट पायलेट के द्वारा ही उड़ाया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवीएशन (DGCA) से इजाजत लेने के बाद। आपको बता दें कि ड्रोन के लेकर सरकार ने भारत में शुक्रवार से नए नियम लागू कर दिए हैं।
यह भी पढ़ें: पहले भी केंद्र को मुसीबत में डाल चुके हैं मलिक, विवादित बयानों से पुराना नाता
सुझावों के बाद नियमों को दिया अंतिम रूप
दस महीनों में लिए गए सुझावों के बाद नए नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि अभी भी भारत में ड्रोन का इस्तेमाल सामान लाने और ले जाने के लिए नहीं होगा। नए नियमों के तहत से ड्रोन जो नैनो कैटेगिरी में हो और उनका वजन 250 ग्राम से ज्यादा हो या कम भी है तो भी इसके लिए इजाजत लेनी होगी।
टेक ऑफ से पहले लेनी होगी इजाजत
हालांकि ऐसे नैनो ड्रोन, जिनकी अधिकतम स्पीड 15 मीटर प्रति सेकेंड या फिर इससे ज्यादा गति हो, जिसे रिमोट पायलट से उड़ाना होगा, को अगली कैटेगिरी में रखा गया है। नियमों में ये भी कहा गया है कि माइक्रो ड्रोन्स को टेक ऑफ से पहले इजाजत लेनी होगी। माइक्रो ड्रोन को सामान्य रूप से 250 ग्राम से अधिक वजन वाले या दो किलो से कम के बराबर वर्गीकृत किया गया है।
यह भी पढ़ें: वसीम रिजवी का ऐलान: हार गए तो खुदकुशी कर लेंगे, बीवी बच्चों ने भी साथ छोड़ा
नहीं कर सकते इस काम में ड्रोन का इस्तेमाल
मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत ड्रोन का अनाधिकृत आयात, खरीदना, बेचना, लीज पर देना दंडनीय होगा और साथ ही इसके लिए आपको हर्जाना भी भरना होगा। यही नहीं, जो व्यक्ति ड्रोन उड़ा रहा है और अगर उसके पास रिमोट पायलट का लाइसेंस नहीं है तो यह भी क्राइम की कैटेगरी में आएगा।
नए नियमों के तहत, ड्रोन का इस्तेमाल सर्वे, फोटोग्राफी, सुरक्षा और विभिन्न जानकारी इकट्ठी करने के लिए ही किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल सामान की डिलेवरी के लिए नहीं किया जा सकेगा।
यह भी पढ़ें: एंटीलिया केस: पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सस्पेंड, हुए कई बड़े खुलासे
दोस्तों देश और दुनिया की खबरों को तेजी से जानने के लिए बने रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।