बदला नियम! पैन कार्ड है जेब में, तो तुरंत निकाले और चेक करें

अब आपको पैन कार्ड बनवाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। पूरा मामला यह है कि इनकम टैक्स ने सोमवार को कहा कि अगर कोई आधार कार्ड के जरिए रिटर्न दाखिल करता है तो उन्हें डिपार्टमेंट खुद-ब-खुद पैन कार्ड जारी कर देगा।

Update: 2023-03-17 13:19 GMT

नई दिल्ली: अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ठहर जाइये, क्योंकि अब खुद ब खुद आपका पैन कार्ड चंद लम्हों में बन जायेगा, लेकिन सुनिये तो... शर्त ये है कि आपके पास आधार अनिवार्य रुप से होना चाहिए।

खास बात यह है कि अब आपको पैन कार्ड बनवाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। पूरा मामला यह है कि इनकम टैक्स ने सोमवार को कहा कि अगर कोई आधार कार्ड के जरिए रिटर्न दाखिल करता है तो उन्हें डिपार्टमेंट खुद-ब-खुद पैन कार्ड जारी कर देगा।

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वित्त मंत्री का एलान...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में ने यह ऐलान किया था कि अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने के लिए PAN कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा।

उन्होंने बजट में कहा था कि अब इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ आधार के जरिए भी भरा जा सकता है। लिहाजा अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है कि जो लोग आधार से रिटर्न फाइल करेंगे उनका पैन कार्ड ऑटोमैटिक जारी हो जाएगा।

CBDT की अधिसूचना....

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 'CBDT' ने 30 अगस्त को एक अधिसूचना जारी किया था। जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है।

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पैन कार्ड के आवेदन के लिए इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि यह नियम एक सितंबर से प्रभावी हो गया है।

बता दें कि जारी किये गए अधिसूचना में कहा गया कि कर विभाग पैन संख्या आवंटित करने के लिए आधार से व्यक्ति की अन्य सभी जानकारी जुटा लेगा।

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