मोदी कैबिनेट: आज तीन तलाक पर पांबदी के लिए नए बिल को मिल सकती है मंजूरी
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में तीन तलाक यानि तलाक ए बिद्दत पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक पर फैसला लिया जा सकता है।
नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में तीन तलाक यानि तलाक ए बिद्दत पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक पर फैसला लिया जा सकता है। जिसे 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा।
संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्तावित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। पहले विधेयक के संसद के दोनों सदनों से मंजूरी नहीं मिलने पर नया अध्यादेश लागू किया गया था। सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है।
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दसअसल पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था। पिछले साल दिसंबर में तीन तलाक विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिली थी। लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के चलते है यह राज्यसभा में लंबित रह गया और यह विधेयक निष्प्रभावी हो चुका है।
यदि आज केंद्रीय कैबिनेट नए सिरे से पेश तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे देती है, तो इसे सबसे पहले 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा। पिछली बार राज्य सभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं होने के कारण विपक्ष इस विधेयक को रोकने में सफल हो गई थी। ऐसे में इस बार इस विधेयक पर राज्य सभा के रुख पर सभी की निगाहें होंगी।
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विपक्ष का विरोध
विपक्ष राज्यसभा में विधेयक के प्रावधानों का विरोध करता रहा है और राज्यसभा में सरकार के पास संख्याबल की कमी है। विपक्षी पार्टियां तीन तलाक की परंपरा को दंडनीय अपराध बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध कर रही है। विपक्ष का दावा है कि अपनी पत्नी को तलाक देने वाले पति के लिए जेल की सजा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2019 के तहत, एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वाले पति के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान रहेगा।