CBI विवाद: राव के नियुक्ति याचिका पर सुनवाई से चीफ जस्टिस ने खुद को किया अलग

सीजेआई ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति बैठक का हिस्सा होंगे। अब इस याचिका पर 24 जनवरी को दूसरी बेंच सुनवाई करेगी।

Update: 2019-01-21 07:10 GMT

नई दिल्ली: सीबीआई विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सीबीआई के अतंरिम निदेशक के तौर पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को उचच्तम न्यायालय में चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है।

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सीजेआई ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति बैठक का हिस्सा होंगे। अब इस याचिका पर 24 जनवरी को दूसरी बेंच सुनवाई करेगी।

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बता दें कि इस याचिका में सीबीआई निदेशक के चुनाव को शॉर्टलिस्ट करने, चुनाव करने और नियुक्ति करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने राव की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

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