RBI लाया खुशखबरी! सिर्फ मोबाइल,टीवी और फ्रिज है खरीदने वालों के लिए

RBI सभी के लिए एक खुशखबरी लाया है। नई स्कीम की वजह से सभी को फ़ायदा होगा। लोग अपने मन चाहे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। बैंक ग्राहकों को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फोन, होम अप्लायंस, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स खरीदने के लिए ज्यादा लोन दे सकेंगे। क्योंकि RBI ने कंज्यूमर क्रेडिट के रिस्क वोट में कटौती की है।

Update: 2023-04-27 15:00 GMT
RBI

नई दिल्ली: RBI सभी के लिए एक खुशखबरी लाया है। नई स्कीम की वजह से सभी को फ़ायदा होगा। लोग अपने मन चाहे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। बैंक ग्राहकों को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फोन, होम अप्लायंस, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स खरीदने के लिए ज्यादा लोन दे सकेंगे। क्योंकि RBI ने कंज्यूमर क्रेडिट के रिस्क वोट में कटौती की है।

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RBI ने कंज्यूमर लोन के मामले में बैंकों के लिए जरूरी रिस्क वेट को 125 फीसदी से घटाकर 100 फीसदी कर दिया है। इससे पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन पर बैंकों की लागत कम हो जाएगी और वे इनके लिए ब्याज दरें घटा सकते हैं। वैसे क्रेडिट कार्ड के मामले में यह छूट नहीं दी गई है।

इन पर मिलेगा फायदा

टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉटर प्योरिफायर, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट खरीदने वाले ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। यह लाभ क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक या वित्तीय संस्थाएं होम अप्लाएंस की खरीद के लिए जो लोन देती हैं, उस पर इसका फायदा मिल सकता है।

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RBI ने एक बयान में बताया, अभी तक के निर्देशों के अनुसार एजुकेशन लोन को छोड़कर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन पर 125 फीसदी या उससे ज्यादा का हायर रिस्क वेट लगाया जाता था, लेकिन अब इसकी समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया है कि पर्सनल लोन सहित सभी कंज्यूमर क्रेडिट के लिए रिस्क वेट घटाकर 100 फीसदी कर दिया जाए, लेकिन और सारे नियम पहले जैसे ही रहेंगे।

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जाने रिस्क वेट के बारे में

रिस्क वेट असल में वह कैपिटल होता है जो बैंकों को अलग से कैपिटल इस प्रावधान में रखनी पड़ती है कि अगर लोन डिफॉल्ट हो तो मुश्किल न आए। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड जैसे सभी अनसेक्योर्ड माने जाने वाले लोन के लिए अभी तक कम से कम 125 फीसदी का रिस्क वेट रखने का प्रावधान था।

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