SC On EVM: “इलेक्शन को नहीं कर सकते कंट्रोल” EVM मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

SC on EVM: ईवीएम की मदद से डाले गए वोटों का वीवीपैट के साथ पूर्ण सत्यापन करने को लेकर दायर याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Report :  Aniket Gupta
Update:2024-04-24 16:06 IST

SC on EVM: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की मदद से डाले गए वोटों का पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के साथ पूर्ण सत्यापन करने को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान अदालत ने इसको लेकर टिप्पणी करते हुए साफ किया कि वह चुनावों के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। साथ ही संवैधानिक अथॉरिटी के पास भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित करने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ''हम उन चुनावों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण यानी चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाने हैं।'' साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर संदेह को दूर कर दिया है।

एडीआर ने याचिका की थी दायर

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि कोर्ट सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती। बता दें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी। एडीआर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण के प्रश्नों का जवाब देते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि आप किसी विचार-प्रक्रिया के बारे में पूर्वनिर्धारित हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम यहां आपके विचार को बदलने के लिए नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मांगा था स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर आज बुधवार को इलेक्शन कमीशन से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी को कोर्ट ने दोपहर दो बजे तलब किया था। अब इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ अधिकारी के जवाबों के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि उन्हें कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, क्योंकि ईवीएम पर अक्सर लोगों के तरफ से जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें कुछ भ्रम है।

'हम गलत साबित नहीं होना चाहते'

जस्टिस की बेंच ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एश्वर्या भाटी से कहा, ''हम गलत साबित नहीं होना चाहते, बल्कि अपने निष्कर्षों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा।'' इसके बाद बेंच ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश कुमार व्यास को दोपहर दो बजे कोर्ट में पेश होने को कहा।

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