Arvind Kejriwal Bail: आखिर कब जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल? जानिए रिहाई का पूरा प्रोसेस

Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल के वकील ने बताया कि रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं। उसका निपटारा लगभग एक घंटे में हो जाता है।

Report :  Viren Singh
Update:2024-05-10 16:19 IST

Arvind Kejriwal Bail (सोशल मीडिया) 

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार का दिन कई वर्षों तक अब याद रहने वाला है। आज के दिन केजरीवाल को 50 दिन तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 10 मई को केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती याचिक पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने केजरीवाल को यह जमानत लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार को देखते हुए दी। केजरीवाल को 1 जून तक बाहर रहेंगे। दो जून को उन्हें फिर तिहाड़ जेल में सरेंडर होना होगा। केजरीवाल को कोर्ट ने भले ही जमानत प्रदान कर दी, लेकिन अभी केजरीवाल को कुछ घंटे और या फिर यूं कहे कल तक उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। जमानत मिलने के बाद कोई व्यक्ति तुंरत जेल से बाहर नहीं आता है, उसको जेल के कुछ नियम कानून हैं, जिसको उसके फॉलो करना पड़ता है, तभी वह जेल से बाहर आता है।

इतने जून तक करना होगा सरेंडर, ईडी ने किया विरोध

शीर्ष अदालत दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहाई देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार में पूरी तरह की छूट है। दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। हालांकि पूरे बेल के दौरान अरविंद केजरीवाल शराब नीति से जुड़े किसी भी मामले में किसी से बात नहीं करेंगे। इससे पहले 9 मई को ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ एक नया हलफनामा दायर किया था। ईडी ने कहा हलफनामें में कहा था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और अपने फैसले को बरकरार रखा बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल से लेकर 10 मई तक केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहे।

कब तक रिहा होंगे केजरीवाल?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आने में थोड़ा इंतजार करना होगा,क्योंकि शीर्ष अदालत से एक लिखित आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा। निचली अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा थी। कोर्ट में केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय होंगी और बेल बॉन्ड भरना होगा। फिर ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। अगर यह पूरा प्रोसेस शाम चार बजे से पहले हो जाता है तो केजरीवाल आज जेल के बाहर आ जाएंगे,वरना वो कल रिहा होंगे।

रिहाई पर बोले केजरीवाल के वकील

लेकिन केजरीवाल के वकील ने बताया कि रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं। उसका निपटारा लगभग एक घंटे में हो जाता है। इसको देखते हुए ऐसी संभावना है कि शायद केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ जाएं और वह अपने घर शुद्ध हवा ले पाएं।

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