सुब्रत की रिहाई सेबी के हाथ में, SC ने कहा- छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं

Update:2016-04-27 17:29 IST

नई दिल्ली: निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए गबन करने के आरोप में पिछले दो सालों से जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत राय की रिहाई अब सेबी के हाथों में छोड़ दी गई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुब्रत राय को छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं लेकिन सेबी यह तय करे कि वह सुब्रत की संपत्ति बेचकर जरूरी रकम वसूल लेगा।

कोर्ट ने कहा कि सेबी को पहले ही यह कहा जा चुका है कि सहारा की 86 प्रॉपर्टीज को बेचकर सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए जरूरी रकम इकट्ठा कर ले।

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बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सुब्रत सहारा की संपत्ति बेचकर 40 हजार करोड़ रुपए जुटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सुब्रत की संपत्ति बेचनी की प्रक्रिया की शुरुआत तुरंत की जाए। साथ ही कोर्ट ने सुब्रत की संपत्ति का मूल्य आंकने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने के लिए भी कहा था। सेबी ने इन 86 संपत्तियों की कीमत का ब्योरा भी कोर्ट में पेश किया।

क्यों गए जेल?

-सहारा समूह पर आरोप है कि उसने निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं।

-2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सहारा समूह को निवेशकों के पैसे लौटाने को कहा था, लेकिन सेबी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सहारा समूह टालमटोल करता रहा।

-सुप्रीम कोर्ट ने जब सुब्रत रॉय को अदालत में पेश होने को कहा तो वे आनाकानी करते रहे और कभी अपनी मां की तबीयत खराब होने तो कभी कुछ और कारण बताकर कोर्ट से कई सुनवाइयों पर गैरहाजिर रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई बरतते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वे सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश करें।

-इसके बाद लखनऊ पुलिस ने सुब्रत रॉय को सहारा शहर, लखनऊ से लेकर दिल्ली पहुंची और कोर्ट में पेश किया।

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सहारा की कौन-सी कंपनियां हैं विवाद में?

-सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (SIREC) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (SHIC) का सेबी से विवाद चल रहा है।

-6 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी दोनों कंपनियों को अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए सेबी को सहारा के खाते सीज करने और विवाद में फंसी दोनों कंपनियों की कुल संपत्तियों को जब्त करने को कहा था।

-इस आदेश के बाद 4 मार्च, 2014 को सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया गया।

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