SC ने बिहार सरकार को दी राहत, शराबबंदी कानून पर पटना HC के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें बिहार सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की शराब की बिक्री और सेवन पर लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था। हालांकि यह कानून निरस्त किए जाने पर, शराब की बिक्री और सेवन को प्रतिबंधित करने के लिए बिहार सरकार ने दो अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर एक नया कानून अधिसूचित कर दिया था।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें बिहार सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की शराब की बिक्री और सेवन पर लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था। हालांकि यह कानून निरस्त किए जाने पर, शराब की बिक्री और सेवन को प्रतिबंधित करने के लिए बिहार सरकार ने दो अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर एक नया कानून अधिसूचित कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस उदय यू ललित की बेंच ने कुछ शराब निर्माताओं समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। इन प्रतिवादियों की याचिका के आधार पर ही हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के बैन कानून को अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब आठ सप्ताह बाद करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि शराबबंदी और नागरिकों के मूल अधिकार एक साथ लागू नहीं किए जा सकते हैं।
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बता दें, कि बिहार सरकार ने 01 अप्रैल को देशी शराब के उत्पादन, बिक्री, कारोबार और खपत को बैन किया, लेकिन बाद में राज्य में विदेशी शराब सहित हर तरह की शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने दावा किया था कि हाई कोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार के पूर्ण शराबबंदी को लेकर की गई कोशिशों को झटका लगा है।