रांची में धरना-प्रदर्शन को लेकर नया आदेश, जुलूस-रैली से पहले प्रशासन को बतानी होगी भीड़ और रूट की पूरी जानकारी

Ranchi Protest Rules: प्रशासन की इस एडवाइजरी का मकसद धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली के दौरान कानून-व्यवस्था, जन-सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना है।

Update:2026-08-25 12:20 IST

Ranchi Protest Rules

Ranchi Protest Rules: झारखंड की राजधानी रांची में धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा को लेकर प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी की है। अब शहर में इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम से जुड़ी जरूरी जानकारी भी पहले से प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी।

प्रशासन की इस एडवाइजरी (Advisory) का मकसद धरना-प्रदर्शन (Protest), जुलूस (Procession) और रैली (Rally) के दौरान कानून-व्यवस्था (Law and Order), जन-सुरक्षा (Public Safety) और यातायात व्यवस्था (Traffic Management) को बेहतर बनाए रखना है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी बड़े आयोजन की जानकारी पहले से मिलने पर उसके अनुसार सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था की जा सकेगी।

कार्यक्रम से पहले लेनी होगी अनुमतिरांची में अब किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के लिए सक्षम प्राधिकारी, यानी अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर या बुंडू की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

आयोजकों को कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उसकी पूरी आवश्यक जानकारी प्रशासन को देनी होगी। इसका मतलब है कि सिर्फ कार्यक्रम की तारीख और स्थान बताना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आयोजन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रशासन के साथ साझा करनी होंगी।

कितने लोग आएंगे, यह भी बताना होगा

नई एडवाइजरी में कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित भीड़ की जानकारी पहले से देने की बात कही गई है। आयोजकों को बताना होगा कि उनके कार्यक्रम में लगभग कितने लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कार्यक्रम धरना या प्रदर्शन है तो उसके संभावित समय और अवधि की जानकारी भी प्रशासन को देनी होगी।

वहीं, अगर कोई जुलूस या रैली आयोजित की जा रही है तो उसके रूट (Route) की जानकारी भी पहले से देनी होगी। प्रशासन का मानना है कि इन जानकारियों के आधार पर पुलिस और संबंधित विभाग सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात को लेकर जरूरी तैयारी कर सकेंगे।

प्रशासन ने क्यों जारी की एडवाइजरी

प्रशासन के मुताबिक, कई बार धरना-प्रदर्शन या जुलूस की आवश्यक जानकारी पहले से उपलब्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में अचानक बड़ी संख्या में लोगों के एक जगह जमा होने से कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है और आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रशासन का कहना है कि अगर किसी कार्यक्रम की जानकारी पहले से उपलब्ध रहेगी तो उसके अनुसार विधि-व्यवस्था का संधारण किया जा सकेगा और यातायात को भी व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे।

छात्र आंदोलनों के बीच आया आदेश

रांची में पिछले दिनों छात्र आंदोलनों और विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन के बीच प्रशासन की यह एडवाइजरी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, किसी भी आंदोलन में पहले से यह तय कर पाना हमेशा आसान नहीं होता कि कितने लोग शामिल होंगे या प्रदर्शन कितनी देर तक चलेगा, लेकिन प्रशासन ने आयोजकों से पहले से जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन अब किसी भी बड़े प्रदर्शन को लेकर पहले से तैयारी रखना चाहता है, ताकि कानून-व्यवस्था और यातायात से जुड़ी स्थिति को संभालने में किसी तरह की परेशानी न हो।

राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों और अन्य कार्यक्रम आयोजकों से शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि कार्यक्रमों के दौरान कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।

इसके साथ ही आयोजकों से सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई है। अब रांची में धरना, रैली, जुलूस या आमसभा आयोजित करने वाले संगठनों के लिए कार्यक्रम से पहले अनुमति लेने और आयोजन से जुड़ी पूरी जानकारी प्रशासन को देने पर विशेष ध्यान देना होगा।

यह एडवाइजरी आने वाले दिनों में रांची में होने वाले राजनीतिक, सामाजिक और छात्र संगठनों के कार्यक्रमों के लिहाज से अहम मानी जा रही है।

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