UP सरकार से HC नाराज, पूछा- ट्रांसफर के बाद भी नोएडा अथाॅरिटी में ही क्यों टिका है कर्मचारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिनियुक्ति पर ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी में तैनात पी.डब्लू.डी. कर्मचारी का ट्रांसफर होने के बावजूद पद नहीं छोड़ने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

Update: 2017-06-27 10:13 GMT
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिनियुक्ति पर ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी में तैनात पी.डब्लू.डी. कर्मचारी का ट्रांसफर होने के बावजूद पद नहीं छोड़ने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

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कोर्ट ने पूछा है कि किस प्रकार से ट्रांसफर कर्मचारी अपने मूल विभाग में जाने के बजाए ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी में ही टिका और उसे वेतन देने के लिए कौन जिम्मेदार है।

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कोर्ट ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेने पर प्रदेश सरकार पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जाए।

जितेंद्र कुमार गोयल और अन्य की जनहित याचिका पर जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस अशोक कुमार गोयल की बेंच सुनवाई कर रही है।

बेंच ने चेयरमैन, ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी को निर्देश दिया है कि वह विभाग में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड मंगाकर उसे देखे और अगली सुनवाई से पहले उनकी नियुक्ति कर उचित निर्णय ले।

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याचिका में कहा गया है कि मूल रूप से पीडब्लूडी के कर्मचारी प्रभात शंकर को ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। उनका कार्यकाल 5 सितंबर, 2016 को समाप्त हो गया और उनको मूल विभाग में चले जाना चाहिए।

मगर अपने मूल विभाग में जाने के बजाए वह ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी में ही जमे हैं और वेतन भी प्राप्त कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से 27 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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