इलाहाबाद: मंगलवार को वाराणसी से कांग्रेस विधायक अजय राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अजय राय पर लगे रासुका (NSA) को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रासुका मामले में अजय राय को फौरन जेल से रिहा किS जाने के भी आदेश दिए हैं।
कौन है अजय राय ?
-अजय राय वाराणसी की पिंडरा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं।
-अजय राय ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था।
क्या है मामला ?
-अक्टूबर 2015 में वाराणसी में मूर्ति विसर्जन को लेकर संतों के उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिकार यात्रा के दौरान तोड़फोड़ और उपद्रव हुआ था।
-इस घटना में वाराणसी के डीएम ने विधायक अजय राय को रासुका के तहत नजरबंद करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा ...
-कांग्रेस विधायक अजय राय के खिलाफ लगे रासुका को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया गया है।
-यह आदेश जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस नाहिद आरा मुनीस की बेंच ने अजय राय की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
-अजय राय (याची) के वकील का कहना था कि डीएम के समक्ष रासुका लगाने के लिए संतोषजनक तथ्य नहीं थे।
-साथ ही रासुका से संबंधित दस्तावेज याची को नहीं दिये गये।
-जिससे उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है।
फतेहगढ़ जेल में बंद हैं विधायक
-कांग्रेस विधायक वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं।
-वाराणसी में पड़ने वाली तारीख पर उन्हें फतेहगढ़ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया जाता है।