सत्यमेव जयते से आमिर मुश्किल में, बॉम्बे HC ने 20 अप्रैल तक मांगा जवाब

Update: 2016-03-12 12:05 GMT

मुम्बई: बंबई हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर एक्टर आमिर खान से और स्टार टेलीविजन से जवाब मांगा जिसमें उनके कार्यक्रम के लिए ‘सत्यमेव जयते’ शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके आपत्ति जताई है।

क्यों जताई आपत्ति?

याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता मनोरंजन राय ने कहा कि शब्द ‘सत्यमेव जयते’ भारत के प्रतीक चिह्न का हिस्सा है, इसलिए उसका इस्तेमाल करना कानून और भारतीय राज्य प्रतीक चिह्न (उपयोग एवं नियमन) के तहत उल्लंघन है।

याचिका के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि शब्दावली ‘सत्यमेव जयते’ का इस्तेमाल कानून और नियमों का उल्लंघन नहीं है। गृह मंत्रालय के अवर सचिव प्रदीप पांडेय की ओर से दायर हलफनामे ने कहा गया, ‘कानून एवं नियम भारत के प्रतीक चिह्न का पूरा का पूरा अनुचित इस्तेमाल निषिद्ध करते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो उसके हिस्सों का इस्तेमाल गलत करता हो जैसे सत्यमेव जयते, शेर, बैल, घोड़ा आदि।

याचिका में कहा गया कि इसलिए शब्दों ‘सत्यमेव जयते’ का टेलीविजन कार्यक्रम में इस्तेमाल कानून एवं नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। कोर्ट ने इस पर सवाल किया है कि अगर कल कोई शब्द को छोड़कर पूरे प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल करता है तो केंद्र सरकार का क्या यही जवाब रहेगा।

20 अप्रैल का समय

जस्टिस ए एस ओका और जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने याचिका के संबंध में अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अनिल सिंह को 20 अप्रैल को पेश होने निर्देश दिया है। अदालत ने स्टार टीवी और आमिर खान से अपने हलफनामे को 20 अप्रैल तक दायर करने को कहा है।

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