मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने फिल्म 'उड़ता पंजाब' पर फैसला सुनाते हुए सेंसर बोर्ड को 2 दिन में मंजूरी देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने फिल्म में 4 कट को मंजूरी दी है। सेंसर बोर्ड के बाकी कट को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि उसे फिल्म 'उड़ता पंजाब' में कहीं भी भारतीय संप्रभुता या अखंडता पर सवाल उठता नहीं दिखाई दिया। कोर्ट की ये टिप्पणी उसके फैसले के पहले आई है जो उसे सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के विवादित काटे गए दृश्यों पर देना है।
कोर्ट ने कहा :
-'हमने पूरी स्क्रिप्ट ये जानने के लिए पढ़ी कि क्या फिल्म नशे को बढ़वा देती है या नहीं।
-हमने ये पाया कि फिल्म किसी शहर या राज्य के नाम या फिर किसी संकेत के माध्यम से भारतीय संप्रभुता या अखंडता पर सवाल उठाती नहीं दिखाई देती है।'
-यह कहते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक कि रचनात्मक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो, किसी को दखल नहीं देना चाहिए।
गौरतलब है कि शुक्रवार को ही हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निहलानी को याद दिलाया था कि उनका काम फिल्मों को प्रमाणपत्र देना है न कि उनमें छांट कांट करना।
नहलानी ने अनुराग कश्यप की फिल्म 'उड़ता पंजाब' को प्रमाणपत्र देने से पहले फिल्म के 89 दृश्यों पर कैंची चला दी थी, जिसके बाद कश्यप और उनकी फैंटम फिल्मस मामले को कोर्ट ले गए थे। 'उड़ता पंजाब' आगामी 17 जून को प्रदर्शित होने जा रही है।