SC का आदेशः नहीं खत्‍म होगा मानहानि LAW, केजरीवाल- राहुल पर चलेगा केस

Update: 2016-05-13 06:23 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मानहानि के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मानहानि का कानून बना रहेगा। केजरीवाल—राहुल और स्वामी ने इस पर चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी की आलोचना कर सकते है लेकिन किसी की छवि खराब नहीं कर सकते। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल और राहुल पर मानहानि का केस चलता रहेगा।

कई नेताओं ने कानूनी धारा को बताया था असंवैधानिक

दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी,कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई लोगों ने इस धारा को अंसवैधानिक बताते हुए खत्म करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मानहानि के अलग अलग मामलों में निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

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