मालेगांव विस्फोट के सभी 9 आरोपी बरी, नहीं मिला कोई सबूत

Update: 2016-04-25 13:31 GMT

मुंबई: साल 2006 में हुए मालेगांव विस्फोट की सुनवाई कर रही स्पेशल मकोका कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया है। इन सभी आरोपियों को पर्याप्त सबूत न होने के चलते बरी किया गया है। सभी नौ आरोपी मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से एक आरोपी की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। यह धमाका 8 सितम्बर,2006 को एक मुस्लिम कब्रिस्तान में हुआ था, जिसमें 37 लोगों जाने गईं और लगभग सवा सौ लोग घायल हो गए थे।

दाखिल हुई थी बरी करने की अपील

आरोपियों के वकील नदीम अंसारी ने बताया कि कोर्ट में सभी नौ आरोपियों ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसकी सुनवाई के बाद स्पेशल मकोका कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया।

ये भी पढ़ें...अब ऐसा दिखता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम,सामने आई नई फुल लेंथ फोटो

2006 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट

मालेगांव में साल 2006 में एक कब्रिस्तान में सीरियल विस्फोट हुए थे। इस मामले में 9 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसके बाद इनके खिलाफ स्पेशल मकोका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन सीरियल ब्लास्ट में में 37 लोगों की जानें गईं थीं, जबकि करीब सवा सौ लोग लोग घायल हुए थे। इन सभी सभी नौ आरोपियों को साल 2011 में जमानत मिल चुकी थी।

एक आरोपी की हो चुकी है मौत

बरी हुए नौ आरोपियों में से एक शब्बीर की कुछ दिनों पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बाकी आठों आरोपियों के नाम है नुरुल हुदा, रईस अहमद, सलमान फारसी, फारूख मागदुमी, शेख मोहम्मद अली, आसिफ खान, मोहम्मद जाहिद और अबरार अहमद।

ये भी पढ़ें...मुंबई ब्लास्ट केस: पोटा कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 में तीन को उम्रकैद

Tags:    

Similar News