SC ने रद्द किया TRAI का आदेश, नहीं मिलेगा कॉल ड्रॉप पर पैसा

Update:2016-05-11 12:06 IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन पर कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ता को मुआवजा देने के टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी उपभोक्ता को इसके लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है।

ट्राई ने क्या दलील दी?

-टेलीकॉम रेग्युलेटर ने कहा कि मोबाइल कंपनियों को उपभोक्ताओं की चिंता नहीं।

-कॉल ड्रॉप से लोगों को काफी नुकसान होता है।

-करोड़ों उपभोक्ता हैं और 4-5 कंपनियां कार्टेल की तरह काम कर रही हैं।

-हर्जाने की व्यवस्था छह महीने के लिए है, फिर इसकी समीक्षा होगी।

-कंपनियों अपनी व्यवस्था में सुधार नहीं ला रही हैं।

ट्राई ने कितना मुआवजा लगाया था?

-ट्राई ने 16 अक्टूबर 2015 को मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया था।

-कॉल ड्रॉप पर 1 रुपए उपभोक्ता को देने का आदेश था।

-एक दिन में अधिकतम 3 रुपए मुआवजा देने का आदेश था।

मोबाइल कंपनियों की ये थी दलील

-ट्राई के आदेश के खिलाफ मोबाइल कंपनियां दिल्ली हाईकोर्ट गई थीं।

-ट्राई के आदेश को मनमाना और गैरकानूनी बताया था।

-कॉल ड्रॉप के लिए कई कारणों को जिम्मेदार बताया था।

-हाईकोर्ट में मोबाइल कंपनियों की अर्जी खारिज हो गई थी।

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