गोरखपुर हादसा: डॉ. कफील को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अभी जेल में ही रहेंगे

Update: 2017-09-05 10:37 GMT

इलाहाबाद: गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौतों के बाद गिरफ्तार डॉ. कफील को आज (5 सितंबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने डॉ. कफील अहमद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने मांग की गई थी।

ये भी पढ़ें ...बच्चों की मौत पर बोले लालू यादव- UP में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन

हाईकोर्ट ने असिस्टेंट एकाउंटेंट क्लर्क संजय त्रिपाठी की भी अर्जी खारिज कर दी है। मासूम बच्चों के इलाज में हुई लापरवाही की वजह से दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें ...गोरखपुर में मासूमों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

बता दें, कि डॉ. कफील खान को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। कफील को यूपीएसटीएफ ने एक सूचना के आधार पर दबोचा था। कफील अहमद बीआरडी अस्पताल में उसी वॉर्ड के सुपरिटेंडेंट थे, जिसमें बच्चों की लागातार मौत हो रही थी।

ये भी पढ़ें ...फर्रुखाबाद हादसा: ऑक्सीजन नहीं संवेदनहीनता को बताया मौतों की वजह

Tags:    

Similar News