GST काउंसिल ने दी राहत, रोजमर्रा के प्रयोग की 40 वस्तुओं पर कम होंगी दरें

Update: 2017-09-10 05:05 GMT
GST काउंसिल ने दी बड़ी राहत, रोजमर्रा के इस्तेमाल की 40 वस्तुओं पर कम होंगी दरें

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक में रोजमर्रा इस्तेमाल की 40 चीजों पर जीएसटी रेट कम करने का फैसला लिया गया है। छोटी कारों पर जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।

गौरतलब है, कि झाड़ू, भूना चना, रबड़ बैंड, सूखी इमली, रेनकोट और अगरबत्ती सहित 40 दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने छोटी कार खरीदने वालों को राहत दी है। जबकि मध्यम श्रेणी के साथ-साथ लग्जरी और एसयूवी महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि छोटी कारों के सेस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जबकि पहले माना जा रहा था इन कारों पर लगने वाले सेस में इजाफा हो सकता है।

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मध्यम श्रेणी की कारें और एसयूवी होंगी महंगी

वित्त मंत्री ने कहा, कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली छोटी कारें जीएसटी लागू होने के बाद तीन फीसद तक सस्ती हुई हैं। इन्हें लेकर फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि मध्यम श्रेणी की कारों के सेस में दो फीसदी का इजाफा होगा। वहीं, बड़ी कारों पर सेस 5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा एसयूवी पर 7 पर्सेंट सेस बढ़ाया गया है, जबकि 13 सीटर गाड़ियों पर टैक्स में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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ये होगी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि

उद्योगों को राहत देते हुए जीएसटी परिषद ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक माह बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया है। 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन अक्टूबर होगी। जुलाई के लिए जीएसटीआर- 2 की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होगी जबकि जीएसटीआर-3 दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर होगी। जीएसटी परिषद ने व्यवसायियों को चार और माह के लिए सरलीकृत जीएसटीआर- 3 थ्री बी को दिसंबर तक दाखिल करने का समय दिया है।

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