न्यूयॉर्क : ट्रंप सरकार ने कहा है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों द्वारा घोषित आतंकी सरगना है। हाफिज की रिहाई के बाद इस बयान के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं।
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अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की कोर्ट ने लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म करने का आदेश दिया है। उन्होंने सईद की रिहाई के आदेश पर नाराजगी भी जाहिर की। विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका अभी अपने उस रुख पर कायम है कि लश्कर ए तैयबा विदेशी आतंकवादी संगठन है जोकि आतंकी हमलों में मारे गए हजारों निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार है। इन मृतकों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं।
पाकिस्तान : कोर्ट ने दिया हाफिज की रिहाई का आदेश
पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को 2008 के मुंबई हमले के आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद पर लगी नजरबंदी को हटाने के आदेश दिए हैं। इस साल जनवरी में हाफिज सईद की नजरबंदी शुरू हुई थी।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने पंजाब सरकार की हाफिज सईद की हिरासत की याचिका खारिज कर दी। समीक्षा बोर्ड ने यह फैसला वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के बोर्ड को यह समझाने में नाकाम रहने के बाद दिया कि हाफिज की रिहाई पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक व दूसरी समस्याएं खड़ा करेगी।
जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख को 24 नवंबर की मध्यरात्रि को नजरबंदी के आदेश की समय सीमा खत्म होने पर रिहा कर दिया जाएगा। सईद व उसके चार सहयोगी आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत जनवरी से नजरबंद हैं।
डॉन ऑनलाइन की रपट के मुताबिक, इस फैसले के बाद सईद ने मीडिया से कहा कि उसके नजरबंदी का समाप्त होना सच्चाई की जीत है और उसने इस फैसले को भारत की मांगों को एक गंभीर झटका बताया है। भारत मांग करता रहा है कि उसे 2008 के नरसंहार के लिए हिरासत में रखा जाए व दंड दिया जाए।
सईद के समर्थकों ने फैसले के बाद नारे लगाए व उस पर गुलाब की पंखुड़िया बरसाईं।
अदालत ने सरकार को बीते महीने चेतावनी दी थी कि यदि सईद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जमा किए जाते हैं तो सईद की नजरबंदी को खत्म कर दी जाएगी।
इससे पहले सईद के वकील ए.के.डोगर ने कहा था कि जेयूडी के नेताओं को बिना किसी ठोस सबूत के हिरासत में रखा गया है और उन्होंने हिरासत बढ़ाने की मांग को 'अवैध' और 'मौलिक अधिकारों का उल्लंघन' बताया।
इससे पहले की अदालती सुनवाई के दौरान पंजाब गृह विभाग ने दलील दी थी कि अगर उसे रिहा किया गया तो लोगों की सुरक्षा और सार्वनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
सईद पर 2008 के मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें 166 भारतीय और विदेशी नागरिकों की मौत हो गई थी। भारत लगातार पाकिस्तान से नरसंहार के आरोपी को सजा देने का आग्रह करता रहा है।