इस्लामाबाद : भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद मुहम्मद सफदर को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जेल की सजा बुधवार को स्थगित कर उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए। जियो न्यूज के अनुसार, न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने तीनों की तरफ से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। तीनों ने जुलाई में उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने जवाबदेही अदालत के न्याधाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा सुनाई गई सजा स्थगित कर दी। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने शरीफ, मरियम और सफदर को लंदन में फ्लैट खरीदने के बाद आय का स्रोत बताने में असमर्थ होने पर क्रमश: 11 वर्ष, आठ वर्ष और एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। शरीफ परिवार ने लंदन के एवनफील्ड मार्केट में फ्लैट खरीदे थे।
ये भी देखें : शरीफ की बेगम कुलसुम नवाज का निधन, इस बीमारी से थी ग्रस्त
न्यायाधीश मिनल्लाह ने कहा, "शरीफ परिवार की जेल की सजा निलंबित करने की याचिकाकर्ताओं की याचिका हमने स्वीकार कर ली है।"
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था 'राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो' शरीफ और लंदन के आवासों के बीच संबंध साबित करने में असफल रही।
रपट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की अपील पर अंतिम निर्णय आने तक यह सजा स्थगित रहेगी।
फैसला सुनाए जाते समय अदालत कक्ष में पाकिस्तान मुस्लिम लीग - नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ, नेता परवेज राशिद और खुर्रम दस्तगीर भी मौजूद थे।
ये भी देखें : जेल में नवाज शरीफ को मिलेंगी ये विशेष सुविधाएं, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
शरीफ परिवार को रिहा करने का आदेश देते हुए न्यायाधीश ने तीनों को अलग-अलग पांच-पांच लाख रुपये जमानत राशि जमा करने का भी निर्देश दिया।
निर्णय के बाद सभासद चौधरी तनवीर ने तीनों लोगों की जमानत राशि उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर दी।
जेल अधिकारियों के अनुसार, उन्हें गुरुवार को रिहा किया जा सकता है।