गायत्री प्रजापति पर अब 10 जुलाई को होगा आरोप तय, 3 सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज

Update:2017-07-03 20:00 IST
छेड़छाड़ मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत हुई खारिज

लखनऊ: पाॅक्सो की विशेष अदालत ने गैंगरेप और जान-माल की धमकी मामले में जेल में बंद सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के तीन सह अभियुक्तों अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, विकास वर्मा व रुपेश्वर उर्फ रुपेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष जज उमाशंकर शर्मा ने अब आरोप तय करने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मुल्जिमों के अपराध को गंभीर माना है। प्रजापति व दो अन्य की मंजूरशुदा बेल पहले ही हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।

अब 10 जुलाई को तय होंगे आरोप

दूसरी ओर, मामले में निरूद्ध पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति व छह अन्य मुल्जिमों के खिलाफ सोमवार को आरोप तय नहीं हो सका। अदालत में गायत्री समेत अन्य सभी मुल्जिम चंद्रपाल, रुपेश्वर उर्फ रुपेश, अशोक तिवारी, विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू व आशीष शुक्ला जेल से कड़ी सुरक्षा में हाजिर थे। विशेष जज उमाशंकर शर्मा ने अब आरोप तय करने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। साथ ही उस रोज सभी मुल्जिमों को जेल से तलब भी किया है।

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केस में अब तक

-बीते 3 जून को इन सभी मुल्जिमों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी, 354ए, 509, 504 व 506 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था।

-गायत्री, विकास, अशोक व आशीष को इस आरोप पत्र में पाॅक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 के तहत भी आरोपी बनाया गया है।

-5 जून को आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने मुल्जिमों को आरोप पत्र की प्रति देने का आदेश दिया था। -22 जून को मुल्जिमों को आरोप पत्र की प्रति मुहैया कराई गई। अदालत ने इसके बाद मुल्जिमों पर आरोप तय करने के लिए तीन जुलाई की तारीख तय की थी।

ये था मामला

बता दें कि इसी साल 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन सभी मुल्जिमों के खिलाफ गौतमपल्ली थाना में गैंगरेप, जान-माल की धमकी देने और पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की अर्जी पर दिया था। पीड़िता ने गायत्री प्रजापति व उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरन शारीरिक संबध बनाने का इल्जाम लगाया था।

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