हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण पर चलेगा LDA का बुलडोजर

Update:2017-06-15 14:45 IST
hearing on gayatri prajapati case order reserved on discharge application

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार के रसूखदार मंत्री गायत्री प्रजापति को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस विवेक चौधरी ने उन्हें राहत नहीं दी है। अब इसके बाद गायत्री प्रजापति के लखनऊ स्थिति अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है।

क्या है मामला?

यूपी की पूर्व सपा में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति का यह अवैध निर्माण सालेहनगर तिराहे पर स्थित है। सालेहनगर में गायत्री प्रजापति का अवैध कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानकों के विपरीत बने इस कॉम्प्लेक्स को एलडीए ने अप्रैल में ही इसे तोड़ने का आदेश जारी किया था। बुधवार (14 जून) को प्रजापति के निर्माण पर बुलडोजर चलाने के आदेश मिले थे। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। अब हाईकोर्ट से उन्हें राहत देने से इनकार कर उनकी उम्मीदों को कड़ा झटका दिया है।

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नहीं कम हो रही मुश्किलें

गौरतलब है, कि गायत्री प्रजापति महिला से गैंगरेप और उसकी नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद हैं। बता दें, कि गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका पर मंगलवार (13 जून) को सुनवाई हुई थी, लेकिन गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इस आदेश ने उन्हें 'जोर का झटका जोर से' ही दे दिया है।

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