मालेगांव धमाकाः कोर्ट ने खारिज की साध्‍वी प्रज्ञा की जमानत याचिका

Update:2016-06-28 15:58 IST

नई दिल्ली: एनआईए (राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी) की स्‍पेशल कोर्ट ने 2008 मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी एनआईए ने भी कोई आपत्ति नहीं की थी और वह पहले ही प्रज्ञा को क्लीन चिट दे चुकी है।

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-साध्वी प्रज्ञा पिछले 8 साल से मालेगांव बम धमाके (2008) के आरोप में जेल में बंद हैंं।

-एनआईए ने इसी साल दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साध्वी सहित 6 आरोपियों को क्लीन चिट दी है।

-उसी के बाद साध्वी के वकील ने जमानत की अर्जी दी।

-मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से जमानत अर्जी के विरोध में दखल याचिका भी दायर है।

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एनआईए का क्या कहना है?

-एनआईए ने इस मामले में गहन जांच की थी।

-जांच एजेंसी को साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

-अदालत को जांच एजेंसी बताएगी कि एटीएस चीफ रहे हेमंत करकरे की जांच में गलती थी।

-कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी।

-एनआईए के कदम से साध्वी की जल्दी ही जेल से रिहाई हो सकती है।

ब्लास्ट में कितने हुए थे हताहत

-29 सितंबर 2008 को मालेगांव में मस्जिद के बाहर बम फटा था।

-ये बम साइकिल पर रखा गया था।

-इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, 79 लोग घायल हुए थे।

-इससे पहले साल 2006 में भी मालेगांव में धमाका हुआ था।

-उस मामले के सभी आरोपी पहले ही बरी किए जा चुके हैं।

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