मैगी के कई नमूने जांच में फिर फेल, नेस्ले सहित अन्य पर लगा 62 लाख जुर्माना

Update:2017-11-28 13:21 IST
मैगी के कई नमूने जांच में फिर फेल, नेस्ले कंपनी पर लगा 35 लाख जुर्माना

शाहजहांपुर: बहुराष्ट्रीय कंपनी का लोकप्रिय ब्रांड 'मैगी' के कई उत्पादों के नमूने एक बार फिर जांच में फेल हो गए। उसके बाद जिला प्रशासन ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले, वितरक सहित अन्य पर कुल 62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

बता दें, कि इससे पहले साल 2015 में 29 व 30 मई और 8 व 12 जून को जिले में विभिन्न स्थानों से नेस्ले के वितरकों और विक्रेताओं से मैगी छोटू, मैगी टू मिनट्स नूडल, मैगी मसाला, मैगी वेज आटा नूडल्स, मैगी मीट्रिलिटियस, मैगी पास्ता आदि उत्पादों के सात नमूने सील किए गए थे।

न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम प्रशासन जितेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया, कि सील किए गए नमूने जांच के लिए लखनऊ स्थित राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच में पाया गया कि इनमें एश कंटेट यानि धातु भस्म की मात्रा निर्धारित मानक से कई गुना अधिक पाई गई है।

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लगा इतना जुर्माना

नेस्ले इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। है साथ ही, दोनों फैक्ट्रियों पर 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। इन्हीं मुकदमे में वितरक अनिल कपूर पर 10 लाख रुपए, प्रमोद लखोरिया और आदेश गुप्ता पर 2.5-2.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं, रवि किशोर और रिंकू गुप्ता को एक-एक लाख रुपए जुर्माना देना होगा।

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ये कहा रिपोर्ट में

रिपोर्ट में कहा गया है, कि सभी नमूनों में टोटल एश कंटेंट की मात्रा तय मानक से कई गुना अधिक है। खाद्य पदार्थ में अखाद्य राख की भारी मिलावट को गंभीरता से लेते हुए सीएफएसओ ने एडीएम कोर्ट में विक्रेता रिंकू गुप्ता पुत्र प्रकाश गुप्ता निवासी मिरानपुर कटरा, निगोही स्थित बालाजी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर रवि किशोर पुत्र नंद किशोर, पुवायां के मोहल्ला गड़ी के रहने वाले आदेश गुप्ता पुत्र राम औतार गुप्ता, नेस्ले के वितरक अनिल कपूर पुत्र राम कृष्ण कपूर निवासी बहादुरगंज और प्रमोद लखोरिया पुत्र शंभू दयाल लखोरिया निवासी माधौबाड़ी बरेली के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए थे।

एडीएम प्रशासन जितेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया, कि इस कार्रवाई के बाद खाद्य वस्तुओं का कारोबार करने वाली नामचीन कंपनियां अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के प्रति अधिक सतर्कता बरतेंगी।

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