SC ने पद्मावत बैन से जुड़ी सभी याचिका खारिज की, 25 को रिलीज होगी फिल्म

Update: 2018-01-23 06:27 GMT
पद्मावत विवाद पर हिंसा और अवमानना की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को

नई दिल्ली: फिल्म 'पद्मावत' पर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जनवरी) को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म बैन से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब फिल्म पूरे देश में निर्धारित तारीख 25 जनवरी को ही रिलीज होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, कि 'हम लोग इतिहासकार नहीं हैं। यह फिल्म ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है कि ये पूरी तरह इतिहास पर आधारित है।'

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सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा, कि 'हम अपनी बात को जनता की अदालत के बीच ले जाएंगे।' सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार को फटकारा भी। इन दोनों सरकारों की ओर से वकील तुषार मेहता ने मामले की पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से अपील कर कहा था कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर फिल्म की रिलीज पर बैन लगना चाहिए।

कोर्ट ने कहा- याचिका को क्यों कबूला जाए?

सुप्रीम कोर्ट ने वकील तुषार मेहता के सवाल के पैराग्राफ के उस हिस्से को पढ़ा जिसमें कहा गया है कि 'चूंकि कुछ समूहों ने फिल्म रिलीज पर हिंसा की चेतावनी दी है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए।' कोर्ट ने कहा, कि 'कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार कर्तव्य है। इस याचिका को क्यों कबूला जाए?

सेंसर बोर्ड ने अपना काम किया

कोर्ट ने आगे कहा, कि 'राज्य सरकारों को कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हिंसा को बढ़ावा देने वाले कुछ समूहों को राज्य सरकारें प्रोत्साहित नहीं कर सकतीं। कुछ समूह लगातार हिंसा की धमकी देते हुए फिल्म की रिलीज रोकने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड ने अपना काम किया है।'

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