जज ने कहा राम रहीम जानवरों की तरह पेश आया तो क्यों करें इस पर रहम

Update: 2017-08-28 19:15 GMT
जज ने कहा राम रहीम जानवरों की तरह पेश आया तो क्यों करें इस पर रहम

रोहतक: 15 साल पुराने रेप केस में शुक्रवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सोमवार (28 अगस्त) को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उनके गंभीर अपराध के लिए सश्रम 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सजा कम मिले और रहम की भीख माँगने के लिए फिल्मो में काम कर चुके राम रहीम ने सुनारिया जेल में बने कोर्ट रूम में जज के सामने खूब ड्रामा किया। वह जज के सामने हाँथ जोड़ कर गिदगिड़ाया, रोया और माफ़ी मांगी। वो 10 साल की सजा को सात साल करने की रहम मांगता रहा। उसका वकील उसके सामाजिक कार्यो का बखान करता रहा। लेकिन जज जगदीप सिंह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई रहम नहीं दिखाया जा सकता।

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सीबीआई जज ने सजा सुनाने के अपने ९ पेज के आर्डर में कहा कि जिसने अपनी साध्वियों को नहीं बक्शा और जिसने एक जानवर की तरह उनके साथ पेश आया। वह किसी रहम के हकदार हो ही नहीं सकता।

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जज ने कहा कि ''केस से जुड़े तमाम तथ्यों और हालात के मद्देनजर इस कोर्ट का यह मानना है कि अगर यह दोषी अपनी ही साध्वियों का यौन शोषण करता हो, तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट की किसी भी रहम का हकदार नहीं है।''

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सजा का ऐलान करते हुए जज जगदीप ने कहा कि ''जब दोषी ने अपनी ही साध्वियों को नहीं छोड़ा और जानवर की तरह पेश आया तो वह किसी रहम का हकदार नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस शख्स का इंसानियत से कोई लेनादेना नहीं है और उसके स्वभाव में ही कोई रहमदिली नहीं है।“

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बता दें, कि गुरमीत राम रहीम पर आईपीसी की धारा 376, 509, 511 के तहत दोषी करार दिया गया था। डेरा प्रमुख अपनी दो पूर्व शिष्याओं के रेप के दोषी है।

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