नई दिल्ली: कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराए गए रुंगटा ब्रदर्स को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को चार साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जेआईपीएल पर 25 लाख का जुर्माना
-सीबीआई कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटित करने वाली झारखंड इस्पात प्रा. लि. (जेआईपीएल) पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
-कोर्ट ने जेआईपीएल के डायरेक्टरों आरएस रुंगटा और आरसी रुंगटा को 28 मार्च को दोषी ठहराया था।
-दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था।
रुंगटा ब्रदर्स पर लगी ये धाराएं
-कोर्ट ने पिछले साल दोनों भाईयों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
-21 मार्च 2015 को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश रचने), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 467 (सुरक्षा में जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से साजिश रचना), धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल) के तहत आरोपी बनाया था।
सीबीआई पर लगाए थे आरोप
-सीबीआई ने आरोप लगाया था कि झारखंड इस्पात प्रा. लि. को तीन अन्य फर्मों के साथ कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे।
-इसके लिए जो दस्तवाजे सौंपे गए थे वो फर्जी थे।
-सभी आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए आरोप लगाया था कि सीबीआई उन्हें बिना वजह फंसा रही है।