यौन उत्पीड़न मामले में गायत्री प्रजापति को मिली जमानत, जज गुरुवार को हो रहे हैं रिटायर

Update: 2017-04-25 08:17 GMT
पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत, जज गुरुवार को हो रहे हैं रिटायर

लखनऊ: यूपी के बहुचर्चित पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को लखनऊ के सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। गायत्री प्रजापति पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। गायत्री प्रजापति को लखनऊ के एडीजे प्रथम के कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें पोस्को की धाराओ में भी जमानत मिल गई है पर उनके बाहर आने में अब भी एक पेंच है।

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जमानत को लेकर चर्चाएं

यूपी के इस पूर्व मंत्री पर महिला ने आरोप लगाया था कि कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है। इसके बाद कोर्ट की फटकार के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जमानत की अर्जी लखनऊ सत्र न्यायालय के एडीजे प्रथम ओपी मिश्रा की अदालत में पेश की गई। यहां उन्हें सबूतों के अभाव मेें जमानत दे दी गई। गौरतलब है, कि एडीजे प्रथम ओपी मिश्र 27 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

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बाहर आने में अब भी पेंच

गायत्री प्रजापति को इस मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पोक्सो) सहित विभिन्न धाराओं में जमानत मिल गई है। लेकिन उन पर एक और केस दर्ज है। यह पैसों के लेन-देन का मामला है। इसमें अगर कोर्ट से पुलिस ने कस्टडी ली होगी तो गायत्री बाहर नहीं आ सकेंगे।

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