Income Tax Returns Last Date: सावधान हो जाए सामने आ गई इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन, फाइल ना करने पर होगा नुकसान

Income Tax Returns Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे भारत में व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट को जमा करना होगा।;

Update:2023-07-28 14:51 IST
Income Tax Returns Last Date(Photo-social media)

Income Tax Returns Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे भारत में व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट को जमा करना होगा। यह एक ऐसा शब्द भी है जिसका उपयोग हर साल जून और जुलाई के आसपास चरम पर होता है कर दाखिल करने की सामान्य समय सीमा। आख़िरकार, इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उनकी आय और संबंधित कर देनदारियों के बारे में व्यापक डिटेल प्रदान करना है। रिटर्न जमा करने की निर्धारित समय सीमा, जिसे आमतौर पर आईटी रिटर्न की अंतिम तिथि कहा जाता है, अतिरिक्त शुल्क या दंड से बचने के लिए अत्यधिक महत्व रखती है।

आईटीआर ड्यू डेट से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट

ड्यू डेट बढ़ाने की हर साल काम प्रोफ़ेशनल करते हैं यह सब तय करना उनके द्वारा की जाती है। यहां तक ​​कि वर्ष 2022-23 के लिए भी, नियत तारीख को बढ़ाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान चलाया गया था। कुछ टैक्स प्रोफेशनल्स का तो यहां तक ​​कहना है कि आईटीआर डेट को 31 जुलाई से स्थायी तौर पर 31 अगस्त कर देना चाहिए। यह सब सोशल मीडिया के ट्वीट्स ने किया है। परन्तु कई रिपोर्टों में यह भी कन्फर्म हुआ है कि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और मणिपुर में हिंसा के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं के प्रति मुसीबत होने के बावजूद, सरकार नियत तारीख को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है।

कितने इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए है।

26 जुलाई तक दाखिल किए गए कुल रिटर्न की संख्या से पता चलता है कि करदाताओं को किसी भी एक्सटेंशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। 31 जुलाई की डेडलाइन में अभी पांच दिन बाकी हैं। इसलिए, जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए।आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर डेटा से पता चलता है कि 26 जुलाई तक करदाताओं द्वारा 4.75 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे।

आईटीआर कहां फाइल करें और ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें

आप अपना रिटर्न सीधे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर या किसी टैक्स-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से फइलल कर सकते हैं जो रिटर्न फील करने के लिए एक छोटा सा शुल्क लेती है। आप अपनी ओर से रिटर्न दाखिल करने के लिए सीए की मदद भी ले सकते हैं। अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये टॉप 10 गलतियां न दोहराएं। यदि आपने आईटीआर दाखिल करने में कोई गलती की है और नियत तारीख से पहले सुधारने में विफल रहते हैं, तो आप 31 जुलाई की समय सीमा के बाद भी बिना किसी अतिरिक्त लागत के रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

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