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ITR Filing Last Date: नजदीक आई आईटीआर दाखिल की लास्ट डेट, रिटर्न भरते वक्त इन कटौतियां का करें दावा

ITR Filing Last Date: अगर आप आईटीआर दाखिल करने जा रहे हैं तो याद रखें कि इन 6 कटौतियों का दावा करना न भूलें, वरना आपकी आय को अधिक दिखाएगा और इससे आपको टैक्स अधिक पे करना पड़ेगा। तो आइये जानते हैं कि वह कौन सी हैं छह कटौती?

Viren Singh
Published on: 26 July 2023 6:30 AM IST
ITR Filing Last Date: नजदीक आई आईटीआर दाखिल की लास्ट डेट, रिटर्न भरते वक्त इन कटौतियां का करें दावा
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ITR Filing Last Date (सोशल मीडिया)

ITR Filing Last Date: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा तो फटाफट करें, कहीं ऐसा न हो कि आप निर्धारित डेट से चुक जाएं और बाद में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़े। दरअसल, वित्त वर्ष 2023 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख सिर्फ एक सप्ताह दूर है। ऐसे में आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को आग्रह किया है कि अगर अभी तक किसी का आईटीआर दाखिल नहीं हुआ है, तो वह जल्दी करें। ऐसा करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार न करें। सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि अब तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं और इनमें से लगभग 7 प्रतिशत नए या पहली बार दाखिल करने वाले हैं।

इस नियम के तहत मिलती है छूट

दरअसल, 1961 के आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न कर लाभ हैं जो लोगों की कर देनदारियों को कम करने में मदद करते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मानक कटौती जैसे कर लाभ सर्वविदित हैं। हालांकि, आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कई और कटौतियाँ उपलब्ध हैं, जिनका दावा करके आप अपनी कर योग्य आय को सर्वोत्तम संभव सीमा तक कम कर सकते हैं। ऐसे अगर आप आईटीआर दाखिल करने जा रहे हैं तो याद रखें कि इन 6 कटौतियों का दावा करना न भूलें, वरना आपकी आय को अधिक दिखाएगा और इससे आपको टैक्स अधिक पे करना पड़ेगा। तो आइये जानते हैं कि वह कौन सी हैं छह कटौती?

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश

आप एनपीएस में निवेश करके ₹1.5 लाख की सीमा से अधिक कर लाभ का दावा कर सकते हैं। निवेश की जा सकने वाली अधिकतम राशि ₹50,000 तक सीमित है। लाभ धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत उपलब्ध है।

बचत खाते से अर्जित ब्याज

आयकर अधिनियम की धारा 80TTA करदाताओं के लिए बचत खाते से अर्जित ₹10,000 प्रति वर्ष तक की आय को कर-मुक्त बनाती है।

शिक्षा ऋण पर ब्याज में कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 80ई के तहत आप शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं। आप अपने जीवनसाथी, बच्चों या किसी छात्र, जिसके आप कानूनी अभिभावक हैं। इन लोगों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस कटौती का लाभ आपके द्वारा ऋण का भुगतान शुरू करने के वर्ष से आठ साल की अवधि के लिए लिया जा सकता है।

दान के लिए की गई कटौती

केंद्र सरकार द्वारा समर्थित फंड में दिए गए दान पर पूरा दावा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप प्रधान मंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में दान करते हैं तो आप 100% कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि दूसरों के मामले में आप 50% कटौती के पात्र हैं।

स्वास्थ्य जांच में छूट

धारा 80डी के तहत कोई व्यक्ति स्वयं, आश्रित बच्चों, पति/पत्नी या 60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के लिए निवारक जांच पर 5,000 रुपए तक का लाभ उठा सकता है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के माता-पिता के लिए 7,000 रुपए का दावा किया जा सकता है।

एलआईसी व पीपीएफ कटौती

माता-पिता अपने बच्चों के लिए आईटीआर दाखिल करते समय एलआईसी और पीपीएफ कटौती का दावा कर सकते हैं, जो उन पर निर्भर नहीं हैं।

Viren Singh

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