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Belated ITR: सावधान! 31 जुलाई तक भरें आईटीआर, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जाने क्या कहता है नियम

Belated ITR: अगर आप समय से आईटीआर फाइल नहीं करा पाए हैं तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकरदाता को बिलेटेड रिटर्न यानी विलंबित रिटर्न की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन बिलेटेड ITR फाइल करने पर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी।

Anant Shukla
Published on: 17 July 2023 5:13 PM GMT (Updated on: 17 July 2023 5:14 PM GMT)
Belated ITR: सावधान! 31 जुलाई तक भरें आईटीआर, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जाने क्या कहता है नियम
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itr deadline 31 July 2023 (Photo-Social Media)

Belated ITR: वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पिछले साल की तरह इस बार भी 31 जुलाई है। अभी भी करोंड़ों टैक्सपेयर्स नें अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। यदि आप भी इन करोंड़ों लोगों में शामिल हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि आईटीआर न भरने पर आप जेल भी जा सकते हैं।

समय से ITR भरने के फायदे

इनकम टैक्स रिटर्न समय पर भरने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि डेडलाइन के बाद जमा करने पर जो पेनाल्टी देनी उससे बच जाते हैं। समय से आरटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर को रिफंड राशि पर .5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज मिलती है। इसके अलावां रिफंड समय से मिलेगा।

अभी तक बचे हैं इतने रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों की माने तो अभी तक करीब 3 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। जबकि पिछली बार यह संख्या 5.50 करोड़ से अधिक थी। यानी की अभी करीब 2.50 करोड़ से ज्यादा लोग बचे हैं, जिन्होंने अभी तक आटीआर नहीं जमा किआ है। 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है।

दिसंबर तक भी भर सकते हैं रिटर्न फाइल

अगर आप समय से आईटीआर फाइल नहीं करा पाए हैं तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकरदाता को बिलेटेड रिटर्न यानी विलंबित रिटर्न की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन बिलेटेड ITR फाइल करने पर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) के तहत निश्चित समय के बाद आईटीआर भरना बिलेटेड रिटर्न कहलाता है। आईटीआर जमा करने के तीन महीने तीन महीने तक बिलेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। यानी डेडलाइन के बाद भी टैक्सपेयर के पास बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए तीन माह का समय होता है।

बिलेटेड ITR फाइल करने पर देनी पड़ेगी पेनाल्टी

आयकर नियमों के अनुसार कोई भी टैक्सपेयर जिसने समयानुसार आईटीआर फाइल नहीं किया है। वो लेट फीस चुकाकर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। पांच लाख रुपए से ज्यादा की आपर लेट चार्ज पांच हजार रुपए है। जिनकी आय पांच लाख से कम है उन्हें 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

Anant Shukla

Anant Shukla

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