Sim Card Registration Name: क्या आप जानते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड चल रहे?

How Many SIM on Your Aadhar: सिम कार्ड द्वारा फ्रॉड होने का मामला भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम पर कितना सिम कार्ड चल रहा है। आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा।

Written By :  Anupma Raj
Update: 2024-03-19 11:58 GMT

How Many SIM on Your Aadhar: लगातार बढ़ रहे स्पैम कॉल या ऑनलाइन फ्रॉड के कारण हर दिन बड़ी संख्या में लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। सिम कार्ड द्वारा फ्रॉड होने का मामला भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम से कितना सिम कार्ड है। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे नाम पर कितना सिम एक्टिव है। जानकारी नहीं होने के कारण कई बार लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम पर कितना सिम कार्ड चल रहा है।

ऐसे जानें आपके नाम पर कितना सिम कार्ड चल रहा

दरअसल कई बार सिम कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। कई स्कैमर्स ऐसे होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट पर SIM Card इशू करवा लेते हैं। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम से सिम कार्ड इस्तेमाल करता है और वह किसी तरह का फ्रॉड करता है, तो आपके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है। इसलिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितना सिम कार्ड इशू हैं। आपका सिम कार्ड आपके अलावा और कोई इस्तेमाल कर रहा है या नहीं इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो आइए जानते हैं कैसे जान सकते हैं कि, आपके नाम पर कितना सिम कार्ड चल रहा है।


आपके नाम से कितना सिम कार्ड चल रहा है इसके बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले आप संचार साथी पोर्टल (tafcop.sancharsaathi.gov.in) का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आप tafcop.sancharsaathi.gov.in पर विजिट कर या फिर sancharsaathi.gov.in पर जाकर Citizen Centric Services पर टैप कर सकते हैं

उसके बाद आप Know Your mobile connections पर क्लिक कर लें। 

इसके बाद आप मोबाइल कनेक्शन के बारे में चेक कर सकते हैं। 

दरअसल बिना सिम कार्ड के कोई भी स्मार्टफोन या फीचर फोन काम नहीं करता है। ऐसे में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सिम कार्ड को लेकर हाल ही में एक नियम में बदलाव किया है। जिसके अनुसार SIM Swap करने के बाद उस सिम को 7 दिनों तक दूसरी कंपनी के साथ पोर्ट नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि भारत में ये नियम 1 जुलाई से लागू होगा। 

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