ग्रुप C - परीक्षा परिणाम में अनियमितता पर प्रशासन से जवाब तलब

Update: 2018-06-06 14:33 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी परीक्षा के परिणाम में अनियमितता की शिकायत को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने प्रशासन से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। धर्मेन्द्र पटेल और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। याचिका में 24 मई को जारी परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गयी है।

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याचीगण के अधिवक्ता सुनीत यादव का कहना था कि परीक्षा परिणाम जारी करने में कई अनियमितताएं है। बिना कट आफ मेरिट के परिणाम जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों को मिले अंकों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। उत्तर कुंजी के मिलान से अभ्यर्थियों को पता चला कि 80अंक पाने वाले चयनित हो गये हैं और 90 अंक पाने वाले चयन सूची से बाहर है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश चल रहा है। याचिका में ऐसी कोई अर्जेन्सी नहीं है। कोर्ट ने हाईकोर्ट और प्रदेश सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह में अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

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