प्लेन में किया बुरा बर्ताव तो सालों तक नहीं कर पाओगे हवाई सफर, यहां देखें नए नियम
केंद्र सरकार ने शुक्रवार (05 मई) को नो फ्लाई लिस्ट के लिए नए नियम जारी किए हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव आर एन चौबे ने इन नियमों का ड्राफ्ट पेश किया।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार (05 मई) को नो फ्लाई लिस्ट के लिए नए नियम जारी किए हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव आर एन चौबे ने इन नियमों का ड्राफ्ट पेश किया। नो फ्लाई लिस्ट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। बुरा व्यवहार करने वाले पैसेंजर को 2 साल या इससे ज्यादा वक्त तक बैन किया जा सकता है। भारत में पहली बार इस तरह का ड्राफट लाया गया है। ये नए नियम अगले महीने जून से लागू होंगे।
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बता दें, कि शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड पर 23 मार्च को एअर इंडिया के स्टाफ को मारने का आरोप है। गायकवाड़ ने खुद मीडिया के सामने इसे कबूल भी किया था। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद गायकवाड़ को एयर इंडिया समेत 7 एयरलाइन्स ने नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया था।
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इस मामले में संसद में भी हंगामा हुआ था। इसके बाद गायकवाड ने एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू से लिखित में माफी मांगी थी। बाद में एयर इंडिया ने गायकवाड़ से बैन हटा लिया था। ऐसा माना जा रहा है कि इन नियमों को लागू करने के पीछे यही बड़ी वजह है।
अगली स्लाइड में जानिए तीनों कैटेगरी
पहली कैटेगरी
-पहली कैटेगरी में धमकी भरे इशारे और हाव-भाव को रखा गया है।
-इसमें दोषी पाए जाने पर पैसेंजर पर 3 महीने तक बैन लगाया जा सकता है।
दूसरी कैटेगरी
-दूसरी कैटेगरी में इसमें धक्का देना, लात मारना, सैक्सुअल हैरेसमेंट शामिल है।
-इसमें पैसेंजर पर 6 महीने तक बैन लगाया जा सकता है।
तीसरी कैटेगरी
-तीसरी कैटेगरी में ऐसे बर्ताव को रखा गया है, जिसमें पैसेंजर के बर्ताव से स्टाफ को जान का खतरा पैदा होता हो।
-इस कैटेगरी में 2 साल या इससे ज्यादा वक्त तक बैन लगाया जा सकता है।