Aligarh News: धारा 143 के बावजूद कॉलोनी पर चलवाया बुलडोजर, SDM के आदेश को ADA के अधिकारियों ने दिखाया ठेंगा
Aligarh News: बुलडोजर का बखूबी इस्तेमाल करते हुए, अवैध कालोनियों के ऊपर बुलडोजर चलवाते हुए, दोनों कालोनियों को जमीदोंज कर मिट्टी में मिलवा दिया गया।
Aligarh News: खैर तहसील क्षेत्र के गोडा रोड स्थित गांव लोहागढ़ में उपजिलाधिकारी द्वारा धारा 143 के तहत जमीन को आबादी में दर्ज किए जाने के बावजूद अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने कालोनियों को अवैध करार देते हुए बाबा का बुलडोजर चलवा दोनों कॉलोनी को मिट्टी में मिला दिया हैं।मिट्टी में मिलाए जाने के बाद एसडीएम के आदेश को लेकर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर पीड़ित किसान ने गंभीर आरोप लगाते हुए, एडीए को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए, बेहद ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार खैर तहसील क्षेत्र के गांव लोहागढ़ में एसडीएम के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन की नजरों में अवैध रूप से बनाई गई कालोनियों पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा यूपी के बाबा योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का बखूबी इस्तेमाल करते हुए, अवैध कालोनियों के ऊपर बुलडोजर चलवाते हुए, दोनों कालोनियों को जमीदोंज कर मिट्टी में मिलवा दिया गया। जिसके बाद अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध कालोनियों पर की गई बुलडोजर की इस कार्रवाई के बाद इलाके में कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया। एडीए के द्वारा कॉलोनीयों पर बुलडोजर चलवाए जाने के बाद कॉलोनी काटने वाले कस्बा खैर निवासी किसान विनोद कुमार वर्मा पुत्र राम चरण वर्मा का आरोप है कि उसके द्वारा एसडीएम खैर से कॉलोनी काटने के लिए लोहागढ़ गांव स्थित पौने तीन बीघा जमीन को धारा 143 के तहत आबादी में दर्ज कराई गई थी।
इसके बाद उसने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से कॉलोनी काटने के लिए एनओसी ली। ग़ौरतलब है कि जमीन को आबादी में दर्ज करने का आदेश सक्षम अधिकारी एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है। जब जमीन आबादी के बीच होऐर जमीन की चारों तरफ से बाउंड्री वॉल हो तभी एसडीएम के द्वारा उस जमीन को आबादी की जमीन की धारा 143 के तहत आबादी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। अगर किसी जमीन की बाउंड्री वॉल नहीं हो तो उस जमीन को एसडीएम के द्वारा आबादी में दर्ज नहीं किया जाता हैं। आरोप है कि कॉलोनी तोड़ने के लिए पहुंचे अधिकारियों से जब उसके द्वारा कॉलोनी ध्वस्त करने के आदेश मांगे गए तो उनके द्वारा उसको कोई आदेश नहीं दिखाया गया।
जबकि उसके द्वारा एसडीएम से अपनी जमीन को धारा 143 के तहत आबादी दर्ज कराए जाने का आदेश कॉलोनी तोड़ने पहुंचे अधिकारियों को दिखाए गए थे। बावजूद इसके एडीए के अधिकारियों ने एसडीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए आबादी दर्ज करने के बाद भी दोनों कॉलोनी पर बुलडोजर चलवाते हुए कालोनियों को ध्वस्त कर दिया। धारा 143 होने के आदेश के खिलाफ वह बुलडोजर से कालोनियों को मिट्टी में मिलने वाले एडीए के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की शरण में जाएंगे। वही उसने बताया कि एडीए के द्वारा जमीन में सड़क डालने के बाद उसको नोटिस जारी किया गया था। जिस नोटिस के जवाब में वह कई बार एडीए के अधिकारियों से मिला और लिखित जवाब देते हुए कहा कि जमीन के सभी हिस्सेदारों ने मिलकर जमीन पर सड़क डाल ली है। बावजूद इसके एसडीएम के आदेश को ठेंगा दिखा कर कॉलोनी पर बुलडोजर चलवाने वाले एडीए के अधिकारियों को एसडीएम के आदेश के साथ कोर्ट में घसीटने का काम किया जाएगा।