धारा 129 व 130 के प्रावधानों पर केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 व धारा 130 की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर दो सप्ताह में केंद्र व राज्य सरकार से हलफनामा माँगा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति की कि जब्ती आदेश की चुनौती याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।

Update: 2019-05-09 14:17 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 व धारा 130 की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर दो सप्ताह में केंद्र व राज्य सरकार से हलफनामा माँगा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति की कि जब्ती आदेश की चुनौती याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।

उसी आदेश के साथ अधिनियम के उपबन्धों की वैधता को चुनौती देते हुए दूसरी याचिका पोषणीय नही है। रेसजुडिकेटा (प्रांगन्याय) के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने सरकार को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता कृष्ण जी शुक्ल ने भी पक्ष रखा।

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यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने चंदौली के प्रवीण सिंह की याचिका पर दिया। याचिका में वैध प्रमाणपत्र के बगैर माल ले जा रहे ट्रक को जब्त किया गया है। याची अधिवक्ता अनिल तिवारी ने यह कहते हुए अधिनियम के उपबन्धों की वैधता को चुनौती दी है कि माल से ट्रक मालिक का कोई सरोकार नही है। फर्म पर कार्यवाई के बजाय ट्रांसपोर्टर पर कार्यवाही करने उसके व्यावसायिक अधिकारों के खिलाफ है।

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मालूम हो कि जी एस टी चोरी के मामले में देश की 142बोगस फर्मे कूटरचित पहचान पर आनलाइन पंजीकृत कराई गई। उत्तर प्रदेश में 39 फर्जी फर्मो द्वारा 380 करोड़ रूपये का क्रय विक्रय किया गया। 65 करोड़ रूपये की टैक्स चोरी की गयी। 112 पैन धारकों, 37 फोन नम्बर धारकों व 1591 वाहनों के विरुद्ध षड्यंत्र व धोखाधड़ी के आरोप में कार्यवाही की गयी है। लखनऊ के गोमती नगर थाना विभूति खण्ड में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फर्जी कम्पनियों के नाम से ट्रांसपोर्टर अवैध माल की धुलाई करते हुए पकड़े गए है। इसी तरह याची के ट्रक को जब्त किया गया है। सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।

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