HC का प्रमुख सचिव को निर्देश, 4 हफ्तों में तैयार करें BTC छात्रों का डाटाबेस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015-16 सत्र के बीटीसी कोर्स के छात्रों को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए प्रमुख सचिव को 4 हफ्ते में मास्टर डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि वेबसाइट नहीं तैयार होती तो ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार किए जाएं। शिक्षासत्र में देरी होने के कारण छात्रों के फार्म वर्तमान वेबसाइट पर नहीं भरें जा रहे हैं।

Update:2016-12-08 20:48 IST

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015-16 सत्र के बीटीसी कोर्स के छात्रों को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए प्रमुख सचिव को 4 हफ्ते में मास्टर डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि वेबसाइट नहीं तैयार होती तो ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार किए जाएं। शिक्षासत्र में देरी होने के कारण छात्रों के फार्म वर्तमान वेबसाइट पर नहीं भरें जा रहे हैं।

क्या कहा कोर्ट ने?

-कोर्ट ने कहा है कि सत्र देरी से शुरू होने के कारण सरकार छात्रों को स्कॉलरशिप देने से इंकार नहीं कर सकती।

-यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अबूपुर की याचिका पर दिया है।

-याची के अधिवक्ता का कहना है कि सक्षम प्राधिकारी ने 12 अक्टूबर 2015 को याची कॉलेज को बीटीसी कोर्स चलाने की अनुमति दी।

-सत्र 2015-16 की शुरुआत देरी से सितंबर 2016 में हुई।

-विभाग ने जो सॉफ्टवेयर विकसित किया है, उसमें सत्र में देरी होने के कारण और स्कॉलरशिप फॉर्म स्वीकार नहीं कर पा रहे है।

-जिसके चलते पूरे यूपी के बीटीसी छात्रों को उनके स्कॉलरशिप पाने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

-कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को डाटाबेस में संशोधन करने का आदेश दिया है

-मास्टर डाटाबेस न बनने के कारण सरकार छात्रों के स्कॉलरशिप दावे पर विचार करने से इंकार नहीं कर सकती।

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