AU:शिक्षकों के बकाया पर HC सख्त, भुगतान तक वीसी और रजिस्ट्रार का वेतन रोका
कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि जब तक इन प्रवक्ताओं के देयों का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव व वित्त नियंत्रक के वेतन का भुगतान नहीं किया जाए।
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता रहे अशोक महान व कई अन्य के बकाये वेतन का भुगतान न किये जाने पर कड़ा रूख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालय दो दिन में इन प्रवक्ताओं के बकाये वेतन का भुगतान करे।
भुगतान तक रोके वेतन
-कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि जब तक इन प्रवक्ताओं के देयों का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव व वित्त नियंत्रक के वेतन का भुगतान नहीं किया जाए।
-यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति केजे ठाकर की खण्डपीठ ने अशेाक महान की याचिका पर दिया है।
-विश्वविद्यालय की तरफ से अधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
जेपी ग्रुप का मामला
-एक अन्य मामले में, जेपी ग्रुप की याचिका पर इसी खण्डपीठ द्वारा सुनवाई 24 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गयी है।
-जेपी ग्रुप ने यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी द्वारा जेपी इन्फ्राटेक कंपनी के खिलाफ जारी 25 सौ करोड़ की डिमाण्ड नोटिस की वैधता को चुनौती दी है।
-ग्रुप की इस याचिका पर सुनवाई जारी है। अब इस पर 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी।