Sonbhadra News: न्यूजट्रैक इंपैक्ट: स्कैन परमिट के जरिए गिट्टी परिवहन में बड़ी कार्रवाई, भंडारण लाइसेंस धारक सहित चार पर एफआईआर
Sonbhadra News: स्कैन परमिट के जरिए गिट्टी परिवहन कर सरकार को राजस्व की चपत लगाए जाने के खेल के खुलासे और इसको लेकर की गई शिकायत के बाद, बड़ी कार्रवाई सामने आई है।;
Sonbhadra News : न्यूजट्रैक की तरफ से स्कैन परमिट के जरिए गिट्टी परिवहन कर सरकार को राजस्व की चपत लगाए जाने के खेल के खुलासे और इसको लेकर की गई शिकायत के बाद, बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह की तहरीर पर राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस ने भंडारण लाइसेंस धारक सहित चार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस रैकेट में कितने, कौन-कौन लोग शामिल हैं और स्कैन परमिट के जरिए कितने वाहनों का परिवहन किया जा चुका है। इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया गया है। पुलिस स्कैन परमिट से जुड़े खेल और इससे जुड़े रैकेट को खंगालने में जुटी हुई है।
इस तरह सामने आया था परमिट का खेल
डीएम बीएन सिंह के यहां मसले को लेकर धीरज सिंह की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के साथ, एक स्कैन परमिट भी प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, जिस पर डीएम ने खान महकमे से रिपोर्ट तलब करने के साथ ही, प्रकरण में अविलंब कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके क्रम में खान अधिकारी की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि फर्जी एवं कूटरचित ढंग से ईफार्म-सी के माध्यम से खनिज गिट्टी लदे वाहनों का अवैध ढ़ग से परिवहन कराए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। शिकायती पत्र के साथ संलग्न ईफार्म सी सं0-3163230499016902279 की कलर फोटोकापी, जिसमें भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी का नाम दुर्गेश प्रताप सिंह अंकित है, की जाँच की गई। पाया गया कि ईफार्म-सी सं0-3163230499016902279 का सिक्योरिटी पेपर और सिक्योरिटी पेपर में बिंदु संख्या 18 पर अंकित सिक्योरिटी पेपर सिरियल क्रमांक अलग-अलग अंकित हैं।
पीलीभीत तक परिवहन के लिए जारी होना पाया गया प्रपत्र
जांच में पाया गया है कि उक्त परिवहन प्रपत्र पर वाहन संख्या यूपी 64 बीटी/6606 से उपखनिज गिट्टी 20 घनमीटर पीलीभीत जिले तक परिवहन के लिए 27 दिसंबर 2024 को रात नौ बजकर 57 मिनट पर निर्गत होना अंकित है और उसकी वैधता 29 दिसंबर 2024 की दोपहर एक बजकर दो मिनट तक की है। विभागीय पोर्टल से जांच में पाया गया कि उक्त ई फार्म-सी सं0-3163230499016902279 वाहन सं यूपी 64 बीटी/6606 से उपखनिज गिट्टी पीलीभीत परिवहन के लिए जारी किया गया था। स्कैन कापी में सीरियल क्रमांकों के अलग-अलग अंकन की पुष्टि हुई।
पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि जांच में सामने आए तथ्यों से स्पष्ट है कि एक ही परिवहन प्रपत्र ईफार्म-सी को अलग-अलग सिक्योरिटी पेपर सिरियल क्रमांक पर कूटरचित कर, उपखनिज गिट्टी का अवैध परिवहन किया गया है और सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। राबटर्सगंज पुलिस के मुताबिक ज्येष्ठ खान अधिकारी की तहरीर पर भंडारण लाइसेंस धारक, वाहन स्वामी, वाहन चालक सहित चार के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), खान एवं खनिज अधिनियम की धारा चार व 21 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन जारी है।