Corona Alert: सावधान लखनऊ वालों, बिना मॉस्क के नहीं निकल सकेंगे घर से, लागू हो गए कड़े नियम

Corona Alert In Lucknow: बन्द जगह पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति अब शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के हिसाब से ही आयोजन करने की परमीशन दी जाएगी।

Newstrack :  Network
Published By :  Divyanshu Rao
Update:2021-12-07 17:46 IST

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CORONA  ALERT IN LUCKNOW: कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लखनऊ (Lucknow News) में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गयी है। नई कोविड गाइडलाइन (lucknow guidelines) जारी कर दी गई है। जिसके तहत रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम स्टेडियम, 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। राजधानी में आज से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

बन्द जगह पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति अब शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के हिसाब से ही आयोजन करने की परमीशन दी जाएगी। इसके साथ ही आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनना अनिवार्य होगा।

किसी भी धार्मिक स्थल पर 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार मे एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। किसी भी शख्स के सरकारी भवनों की कैमरे से फोटोग्राफी व ड्रोन कैमरों से शूटिंग करने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

कोरोना वायरस की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:सोशल मीडिया)

इस धारा 144 के लागू हो जाने के बाद आज से ही विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। अब कोई भी शख्स के छतों पर पत्थर व घर मे ज्वलनशील पदार्थ रखने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करें।

राजधानी में धारा 144 लागू करने के आदेश जेसीपी ला एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने जारी किए है। उन्होंने बताया कि राजधानी में धारा 144 के नियमों का पालन सख्ती से कराया जाएगा।

जेसीपी ला एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि अगर कोई भी शख्स किसी भी पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, स्वास्थ विभाग या सफाई कर्मी से अभद्रता से पेश आएगा या उसके साथ मारपीट जैसी घटनाएं करता है तो उसके खिलाफ कड़े रूप से एक्शन लिया जाएगा। वहीं पुलिस के द्वारा लगाए गए ड्रोन कैमरों, बैरियर, सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से छेड़छाड़ करेगा तो उसे कानूनी तौर पर सजा भुगतनी पड़ सकती है।

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