अयोध्या में मस्जिद : इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए दीजिए दान, मिलेगी छूट

Ayodhya Mosque: सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग करने वालों को टैक्स में छूट दिए जाने का फैसला किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा धनराशि मस्जिद के लिए एकत्रित हो सके।

Written By :  Vijay Kumar Tiwari
Published By :  Shivani
Update:2021-05-29 08:31 IST

अयोध्या मस्जिद का माॅडल (Photo Social Media)

नई दिल्लीः देश की मोदी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अपनी ओर से भी हर संभव मदद करनी शुरू कर दी है। सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग करने वालों को टैक्स में छूट दिए जाने का फैसला किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा धनराशि मस्जिद के लिए एकत्रित हो सके। हालांकि इसके पहले इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) ट्रस्ट के एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

इस बात की जानकारी देते हुए परियोजना की देखरेख में जुड़े एक सदस्य ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी योगदान करने वालों को टैक्स में छूट दी गई थी तो उसी की तरह इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) ट्रस्ट की ओर से मस्जिद निर्माण के लिए योगदान करने वालों को टैक्स छूट दिए जाने का आवेदन किया गया था। इस पर सरकार ने अपनी ओर से मुहर लगा दी है।

मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन 

आपको याद होगा कि अयोध्या में लंबे समय तक चले रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन दिए जाने की बात कही गयी थी। इसके लिए सरकार ने हरसंभव मदद की बात कही थी।


बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के द्वारा आवेदन करने के लगभग 9 महीने बाद सरकार ने इस मांग को मान लिया गया है। इसके बाद संभावना जतायी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फंड मिलेगा व मस्जिद का निर्माण कार्य भी तेजी से होगा।

ऐसे मिली मंजूरी

इसकी जानकारी देते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि 2020 के सितंबर महीने में आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 3 फरवरी को दोबारा आवेदन किया और 10 मार्च तक उससे जुड़े सारे सवालों के जवाब देते रहे। तब जाकर यह आदेश मिला है।
फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि उनकी ओर से सुझाव दिया गया था कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए इसी तरह की छूट दी गई थी। इसलिए उन्हें भी इस तरह की छूट दी जाए, जिससे मस्जिद निर्माण के लिए ज्यादा संख्या में लोग योगदान कर सकें और टैक्स में भी छूट पा सकें।
वहीं ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से टैक्स में छूट दिए जाने की मंजूरी देने वाला प्रमाण पत्र मिला है। ट्रस्ट को अभी तक कुल 20 लाख रुपये मिल चुके हैं। अभी तक सारे दान लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दिए हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने राममंदिर की तरह किसी तरह का कोई अभियान नहीं चलाया है। उनको उम्मीद है कि सरकार की इस मंजूरी के बाद और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे।
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